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महिला को चढ़ाया गया HIV+ खून, मद्रास HC ने कहा, तमिलनाडु सरकार दे 25 लाख मुआवजा

मद्रास हाईकोर्ट ने तमिलनाडु सरकार को आदेश दिया है कि वह सत्‍तूर कस्‍बे की महिला को मुआवजे के तौर पर 25 लाख रुपये दें जिसे भूल से एचआईवी पॉजिटिव खून चढ़ा दिया गया। जजों ने महिला को घर बनाने के लिए धनराशि मुहैया कराने और उसे तीन महीनों के भीतर स्‍थायी क्‍लास 4 रोजगार देने का भी आदेश दिया है।
जस्टिस एन किरुबाकरन और एसएस सुंदर ने पाया कि सरकार ने अपने जवाब में इस बारे में कोई सफाई नहीं दी है आखिर क्‍यों पीड़िता को संक्रमित रक्‍त चढ़ाया गया। कोर्ट ने अपने आदेश में हैरानी जताते हुए कहा है, न तो लापरवाही का जिक्र है और न ही किसी की जिम्‍मेदारी तय की गई है। आश्‍चर्यजनक रूप से यह माना गया है कि एचआईवी से संक्रमित ब्‍लड डोनर ने अगस्‍त 2016 में लगे ब्‍लड डोनेशन कैंप में भी रक्‍तदान किया था। इसके बाद उसका रक्‍त एचआईवी के लिए पॉजिटिव पाया गया।
अदालत ने यह भी कहा कि अपने जवाब में अधिकारियों ने माना है कि पहले डोनर को उसके एचआईवी से ग्रस्‍त होने की सूचना नहीं दी गई। हालांकि डोनर फॉर्म में दिए गए उसके पते पर संपर्क करने का प्रयास किया गया था। इसी से पता चलता है कि एचआईवी कंट्रोल को लेकर अधिकारी और स्‍टाफ कितने लापरवाह हैं।

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