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दीनू बोघा सहित सात आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा

जूनागढ़ के आरटीआई एक्टिविस्ट ३५ वर्षीय अमित जेठवा की २० जुलाई, २०१० में गुजरात हाईकोर्ट के सामने स्थित पॉइंट ब्लैंक रेंज से गोली मारकर हत्या के केस में गुरुवार को सीबीआई स्पेशियल न्यायाधीश एमके. दवे ने भाजपा के पूर्व सांसद दीनू बोघा सोलंकी सहित सात आरोपियों को सीबीआई न्यायाधीश केएम. दवे ने हत्या और आपराधिक साजिश के तहत दोषी ठहराया गया था और गुरुवार को यह सभी सात दोषियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई थी । सीबीआई स्पेशियल कोर्ट ने सभी सात आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा के साथ २५ हजार रुपये से लेकर १५ लाख रुपये तक का जुर्माना लगाया गया । सीबीआई कोर्ट के इस फैसले की वजह से गुजरात की राजनीति में खलबली मच गई । भाजपा के पूर्व सांसद दीनू बोघा सोलंकी कोर्ट में आये लेकिन फैसले के बाद सीधा जेल में जाने का समय आ गया ।
अमित जेठवा हत्या केस में सीबीआई के वकील की तरफ से इस केस में दोषी ठहराये गये सभी आरोपियों को आजीवन कारावास और कड़ी से कड़ी सजा देने की मांग की गई थी तो दूसरी तरफ, बचाव पक्ष के वकील ने पूर्व सांसद दीनू बोघा की ज्यादा उम्र हो गई जिसकी वजह से सजा कम करने की मांग की थी । हालांकि, सीबीआई कोर्ट ने आरोपीपक्ष की सभी दलीलें और पेशकश को खारिज कर दिया गया और सीबीआई की दलीलों को मंजूर रखकर केस के सबूतों, संबंधित दस्तावेज और अन्य रेकॉर्ड ध्यान में लेने के बाद दीन बोघा सोलंकी सहित के सभी सात आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई । उल्लेखनीय है कि ६ जुलाई को सीबीआई कोर्ट ने इस केस में सभी सात आरोपियों को जेठवा हत्या केस में दोषी ठहराया गया और इस केस में आखिर में सभी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है ।

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