Aapnu Gujarat
તાજા સમાચારરાષ્ટ્રીય

बिलकिस बानो रेप केस में आईपीएस अफसर भगौरा को सुप्रीम कोर्ट से नहीं मिली राहत

साल २००२ के बिलकिस बानो रेप केस के दोषी गुजरात के आईपीएस अफसर भगौरा को सुप्रीम कोर्ट से फिलहाल राहत नहीं मिली हैं । सुप्रीम कोर्ट ने भगौरा की याचिका पर जल्द सुनवाई से इंकार किया । भगौरा द्वारा दायर याचिका में बॉम्बे हाईकोर्ट के दोषी करार देने के फैसले पर रोक लगाने की मांग की गई थी । सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि पहले ही भगौरा जेल से रिहा हो चुके हैं । क्योंकि वो सजा काट चुके हैं । इसलिए मामले में कोई अर्जेसी नहीं हैं । फिलहाल हाईकोर्ट के दोषी करार देने के फैसले पर रोक नहीं लगाएंगे । गौरतलब है कि भगौरा को ट्रायल कोर्ट ने बरी कर दिया था । लेकिन हाईकोर्ट ने उसे दोषी करार दिया था । हालांकि कोर्ट ने कहा था कि उन्होंने जितनी सजा काटी वह काफी हैं । भगौरा ने हाईकोर्ट के फैसले पर रोक लगाने की मांग की थी । भगौरा की याचिका पर अब सुप्रीम कोर्ट जुलाई के दूसरे सप्ताह में सुनवाई करेगा । गौरतलब है कि इसके पहले बोम्बे हाईकोर्ट बिलकिस बानो केस में ११ आरोपियों की अपील को खारिज करते हुए निचली अदालत का फैसला बरकरार रखा था । कोर्ट ने उम्रकैद के फैसले को बरकरार रखा । इसके अलावा कोर्ट ने सीबीआई की उस अपील को ठुकरा दिया हैं । जिसमें उन्होंने कुछ आरोपियों को फांसी की सजा देने को कहा था । ३ मार्च २००२ को गोधरा दंगो के बाद कुल १७ लोगों ने बिलकिस के परिवार पर अहमदाबाद के रंधिकपुर में हमला किया था । इस दौरान ८ लोगों की हत्या कर दी थी और ६ लोग फरार थे । बिलकिस बानो उस समय १९ साल की थी और ५ माह की गर्भवती थी उनके साथ गैंगरेप हुआ था । घटना में बिलकिस की तीन साल की बेटी और दो दिन के बच्चे की भी मौत हुई थी ।

Related posts

આર્જેન્ટિનાની ક્રોએસિયા વિરુદ્ધ ૩-૦થી હાર

aapnugujarat

સંસદમાં રાહુલ ગાંધી વિરુદ્ધ નારેબાજી : કાર્યવાહી ૨૦ માર્ચ સુધી સ્થગિત

aapnugujarat

મધ્ય પ્રદેશમાં દલિત યુવકની હત્યા, બચાવવા માટે આવેલી માતાનું ચિરહરણ કર્યું

aapnugujarat

Leave a Comment

UA-96247877-1