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बिलकिस बानो रेप केस में आईपीएस अफसर भगौरा को सुप्रीम कोर्ट से नहीं मिली राहत

साल २००२ के बिलकिस बानो रेप केस के दोषी गुजरात के आईपीएस अफसर भगौरा को सुप्रीम कोर्ट से फिलहाल राहत नहीं मिली हैं । सुप्रीम कोर्ट ने भगौरा की याचिका पर जल्द सुनवाई से इंकार किया । भगौरा द्वारा दायर याचिका में बॉम्बे हाईकोर्ट के दोषी करार देने के फैसले पर रोक लगाने की मांग की गई थी । सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि पहले ही भगौरा जेल से रिहा हो चुके हैं । क्योंकि वो सजा काट चुके हैं । इसलिए मामले में कोई अर्जेसी नहीं हैं । फिलहाल हाईकोर्ट के दोषी करार देने के फैसले पर रोक नहीं लगाएंगे । गौरतलब है कि भगौरा को ट्रायल कोर्ट ने बरी कर दिया था । लेकिन हाईकोर्ट ने उसे दोषी करार दिया था । हालांकि कोर्ट ने कहा था कि उन्होंने जितनी सजा काटी वह काफी हैं । भगौरा ने हाईकोर्ट के फैसले पर रोक लगाने की मांग की थी । भगौरा की याचिका पर अब सुप्रीम कोर्ट जुलाई के दूसरे सप्ताह में सुनवाई करेगा । गौरतलब है कि इसके पहले बोम्बे हाईकोर्ट बिलकिस बानो केस में ११ आरोपियों की अपील को खारिज करते हुए निचली अदालत का फैसला बरकरार रखा था । कोर्ट ने उम्रकैद के फैसले को बरकरार रखा । इसके अलावा कोर्ट ने सीबीआई की उस अपील को ठुकरा दिया हैं । जिसमें उन्होंने कुछ आरोपियों को फांसी की सजा देने को कहा था । ३ मार्च २००२ को गोधरा दंगो के बाद कुल १७ लोगों ने बिलकिस के परिवार पर अहमदाबाद के रंधिकपुर में हमला किया था । इस दौरान ८ लोगों की हत्या कर दी थी और ६ लोग फरार थे । बिलकिस बानो उस समय १९ साल की थी और ५ माह की गर्भवती थी उनके साथ गैंगरेप हुआ था । घटना में बिलकिस की तीन साल की बेटी और दो दिन के बच्चे की भी मौत हुई थी ।

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