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बीमा से सुरक्षित गायों के मृत्यु के केस में मुआवजा : उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग का आदेश

बीमा से सुरक्षित गायों के मृत्यु के केस में गुजरात राज्य उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग (स्टेट कमीशन) ने शिकायतकर्ता किसान को मुआवजा देता महत्व का आदेश जारी किया गया है । स्टेट कमीशन के ज्युडीशीयल मैम्बर पीओ. लाड और सदस्य डॉ. के.जी. मेकवान ने अहमदाबाद जिला के दस्क्रोई तहसील के अर्जीकर्ता किसान को शिकायत दर्ज करने की तारीख से दोनों गाय के तहत ८० हजार रुपये का मुआवजा नौ फीसदी वार्षिक ब्याज के साथ चुकाने के लिए प्रतिवादी बीमा कंपनी आईसीआईसीआई लोम्बार्ड इंश्योरेंस कंपनी को आदेश दिया गया है । स्टेट कमीशन ने अर्जीकर्ता किसान को अपील के खर्च के १० हजार रुपये से अलग चुकाने देने के लिए बीमा कंपनी को आदेश दिया गया था । ग्राहक सुरक्षा और कार्यवाही समिति (अखिल भारतीय) समिति के प्रमुख मुकेश परीख द्वारा स्टेट कमीशन की गई अपील में यह महत्व का आदेश दिया गया था ।
अहमदाबाद जिला के दस्क्रोई तहसील के शिकायतकर्ता किसान विनोदभाई पटेल की तरफ से की गई अलग-अलग अपील में ग्राहक सुरक्षा और कार्यवाही समिति (अखिल भारतीय) समिति के प्रमुख मुकेश परीख ने महत्व की दलील देते हुए कहा है कि, शिकायतकर्ता किसान द्वारा पशुपालन के व्यवसाय के तहत ३,२०,००० रुपये में पांच गाय खरीदी थी और बैंक में से लोन की व्यवस्था की थी । कुहा दूध उत्पादक सहकारी मंडली लिमिटेड के दूध बिल में से कटौती करके लोन चुकाने की थी और बीमा कंपनी आईसीआईसीआई लोम्बार्ड बीमा कंपनी को ४,४९९ रुपये के हिसाब से हरएक गाय का प्रीमीयम चुकाने का था । जिसके तहत शिकायतकर्ता ने कुल २२,२५० रुपये प्रीमीयम भी चुकाया गया था । इस दौरान बीमा से सुरक्षित गायों की बीमारी के कारण मौत हुई थी इस दौरान पोलिसी भी चालू थी । पशुओं के अधिकृत डॉक्टरों द्वारा पोस्टमार्टम करने की जिम्मेदारी बीमा कंपनी की निश्चित की गई फिर भी बीमा कंपनी ने अपनी डयुटी में चूक बरती गई थी और आखिर में इसी ग्राउन्ड पर बीमा कंपनी ने गायों के मृत्यु के दावे की रकम देने से मना कर दिया था ।

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