शहर के साबरमती इलाके में जनवरी- २०१४ में आठ साल की एक बच्ची को चोकलेट दिलाने की लालच में बुलाकर छेड़ने के मामले में पोक्सो कानून के तहत अहमदाबाद ग्रामीण सेशन्स कोर्ट ने एक महत्वपूर्ण फैसला देते हुए ६७ वर्षीय आरोपी वृद्ध को १० साल की कैद की सजा सुनाई हैं । कोर्ट ने इस मामले में तपासनीश अधिकारी साबरमती पुलिस स्टेशन के पीएसआई के एम छासीया की निंदा की थी ।साथ ही शहर पुलिस कमिश्नर को आदेश दिया था और अदालत को जानकारी देने कड़ी सूचना दी हैं । मिली जानकारी के अनुसार १९-१-२०१४ के दिन शहर के साबरमती इलाके में एक आठ साल की बच्ची के साथ उसके घर के निकट रहते ६७ वर्षीय आरोपी वृद्ध सुरेसप्रसाद विद्याप्रसाद शर्मा ने चोकलेट दिलाने के बहाने से बच्ची को अपनी दुकान में बुलाया था और उसके गुप्तांग में उगली डाली थी ।इस घटना पर बच्ची के परिवार ने साबरमती पुलिस स्टेशन में पोक्सो कानून की धारा समेत की गंभीर शिकायते दर्ज की थी । राज्य सरकार द्वारा आरोपी वृद्ध सुरेशप्रसाद शर्मा को सख्त सजा सुनाने की दलील करते हुए कहा गया कि समाज में दिन प्रतिदिन बच्चियों पर छेड़छाड़ और दुष्कर्म की घटनाएं बढ़ रही हैं । जिससे आरोपी को कड़ी सजा सुनाने की मांग की गई थी । अहमदाबाद ग्राम्य सेशन्स कोर्ट ने गंभीर मामले में साबरमती पुलिस स्टेशन में पीएसआई और उस समय इस मामले की जांच करने वाले अधिकारी कृणालकुमार मोतीलाल छासीया की कड़ी निदा की थी । कोर्ट ने आरोपी को ४० हजार जुर्माना और २५ हजार पीडित बच्ची को मुआवजा चुकाने कोर्ट ने आदेश दिया हैं ।