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भूज की पानी की समस्या को लेकर हाईकोर्ट में पीआईएल

कच्छ के भूज में पानी की समस्या को पेश करती एक पीआईएल गुजरात हाईकोर्ट में हुई है । भूज में स्थानीय वोर्ड में पानी की टंकी के द्वारा पानी उपलब्ध कराने की सत्ताधीशों की नई योजना की वास्तविक जांच करके या सही अर्थ में लोगों तक पानी पहुंचाना संभव है कि नहीं यह स्पष्ट नहीं हो वहां तक नर्मदा की पाईपलाइन से फिलहाल मिल रहा पानी की व्यवस्था बंद नहीं करने के लिए पीआईएल में अर्जी की गई है । हाईकोर्ट ने इस केस में सरकारपक्ष को सरकार के संबंधित विभाग से जरूरी सूचना लेकर अदालत को जानकारी देने के लिए मौखिक निर्देश दिया गया है और केस की आगे की सुनवाई शुक्रवार को रखी गई है ।भूज के स्थानीय निवासियों की पानी की समस्या उजागर करती पीआईएल में एडवोकेट विजय नांगेश ने पेशकश करते हुए कहा है कि, भूज में पहले से ही पानी की समस्या ऑलरेडी रही है । सप्ताह में करीब दो दिन पानी लोगों को मिल रहा है । अभी तक नर्मदा की पाईपलाइन के द्वारा स्थानीय वोर्ड के लोगों को पानी उपलब्ध कराया जाता था लेकिन भूज में सत्ताधीशों द्वारा बनाई गई नई टंकी के द्वारा अब लोगों को पानी पहुंचाने का काम शुरू किया गया है । अर्जीकर्तापक्ष की तरफ से हाईकोर्ट को बताया गया कि, नई पानी की टंकी के द्वारा सभी लोगों को पानी पहुंचाया जा सके ऐसा नहीं है । जिसके यह मामले की पहले तो जांच होनी चाहिए कि, टंकी के द्वारा सभी को पानी मिल सकेगा क्या? यह स्पष्ट होने के बाद ही सत्ताधीशों को कोई अंतिम निर्णय पर पहुंचना चाहिए और वहां तक फिलहाल की नर्मदा की पाईपलाइन के द्वारा नर्मदा का पानी लोगों को मिल रहा है, यह व्यवस्था चालु रखनी चाहिए और बंद नहीं करनी चाहिए । इस क्षेत्र में अधिकतर अल्पसंख्यक, पिछड़ा और गरीब जनता रहती है और वह पैसा खर्च करके पानी के टैंकर मंगाये यह खर्च नहीं उठा सकती है इसे देखते हुए हाईकोर्ट ने नर्मदा के पानी की व्यवस्था बंद नहीं हो इसके लिए सत्ताधीशों को आदेश देना चाहिए ।

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