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सुप्रीम कोर्ट ने NBCC से मांगे सुझाव, पूछा- आम्रपाली के बिना बिके फ्लैटों को कैसे बेचा जाए

आम्रपाली ग्रुप मामले पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने नेशनल बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन कॉर्पोरेशन लिमिटेड और घर खरीदारों से इसके बिना बिके फ्लैटों से निपटने का सुझाव मांगा है। आम्रपाली की अभी भी 2,300 करोड़ रुपए की अनसोल्ड इन्वेंट्री बची है। कोर्ट ने बैंक को नोटिस जारी कर पूछा कि जिन खरीददारों ने लोन लेकर फ्लैट खरीदा है उनकी लंबित ऋण राशि जारी करने के लिए राहत के क्या उपाय किए जा सकते हैं? कोर्ट ने भुवनेश्वर और रायपुर की अथॉरिटी से भी आम्रपाली के भूमि खरीद मामले में अब तक जमा राशि और संबंधित भूमि के इस्तेमाल की रिपोर्ट तलब की है। सुप्रीम कोर्ट ने आम्रपाली के घर खरीददारों से बकाया राशि जमा करने के लिए यूको बैंक को अपनी वेबसाइट पर फॉर्मेट अपलोड करने को कहा है ताकि इसमें खरीददार अपनी बकाया राशि जमा कर सकें। मामले की अगली सुनवाई 4 अक्टूबर को होगी। पिछली सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने घर खरीदारों की याचिका पर आम्रपाली के अटके प्रोजेक्ट्स पूरा करने के लिए एनबीसीसी को 7.16 करोड़ रुपए देने का आदेश दिया था। वहीं आम्रपाली के डायरेक्टर्स और ऑडिटर्स से घर खरीददारों के 3 हजार करोड़ रुपए कैसे वसूले जाएंगे इसकी भी प्लानिंग की गई है।

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