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कन्हैया पर मुकदमा चलाने को दिल्ली सरकार से नहीं मिली मंजूरी

आम आदमी पार्टी की सरकार कन्हैया और ९ लोगों के खिलाफ देशद्रोह का मुकदमा चलाने की दिल्ली पुलिस को अनुमति नहीं देगी । फरवरी २०१६ में जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी के कैंपस में एक कार्यक्रम का आयोजन हुआ था । उस दौरान कथित रूप से देश विरोधी नारे लगाए गए थे । उस कार्यक्रम में शामिल होने और देश विरोधी नारा लगाने का कन्हैया और अन्य ९ लोगों पर आरोप है । जेनएयू में कथित देश विरोधी कार्यक्रम को लेकर देश भर में हंगामा हो गया था । उस घटना के बाद जेएनयू छात्र संघ के तत्कालीन अध्यक्ष कन्हैया कुमार को गिरफ्तार किया गया था । सूत्रों के मुताबिक, दिल्ली के गृह मंत्री सत्येंद्र जैन ने इस मामले में अपनी राय दी है । उन्होंने कहा है कि पुलिस ने जो साक्ष्य पेश किया है, उसके मुताबिक कन्हैया और अन्यों पर देशद्रोह का मामला नहीं बनता है । आप सरकार के विचार को उस कोर्ट के समक्ष पेश किया जाएगा, जहां मामले की सुनवाई हो रही है । दिल्ली के उपराज्यपाल और दिल्ली पुलिस को भी इस मामले पर दिल्ली सरकार के रुख से अवगत कराया जाएगा । देशद्रोह और भारत सरकार के खिलाफ युद्ध छोड़ने जैसे मामले में कोर्ट पुलिस की चार्जशीट पर संज्ञान नहीं ले सकता है । उसके लिए संबंधित राज्य के गृह मंत्रालय की मंजूरी जरूरी होती है । वैसे अंतिम फैसला कोर्ट पर निर्भर करता है । कन्हैया कुमार और जेएनयू के अन्य छात्रों के खिलाफ देशद्रोह के मामले में पुलिस ने आईपीसी की धारा १२४ ए के तहत मामला दर्ज किया है । दिल्ली के गृह मंत्री ने कहा, एफआईआर नं.११०/२०१६ के संदर्भ में पेश किए गए साक्ष्य के मद्देनजर हिंसा भड़काकर राज्य के खिलाफ देशद्रोह और राष्ट्र की संप्रभुता पर हमले का मामला नहीं बनता है और इस मामले में जिन १० आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की गई है, उनके खिलाफ आईपीसी की धारा १२४ ए के तहत मुकदमे का कोई केस नहीं बनता है । इसलिए सीआरपीसी की धारा १९६ के तहत और आईपीसी की धारा १२४ए के तहत अपराध के लिए मंजूरी अवांछित है । उन्होंने यह भी कहा कि मुकदमा चलाने की मंजूरी देने से उन लोगों की जिंदगी को खतरा पैदा हो सकता है, जिनके खिलाफ चार्जशीट दाखिल की गई है । फरवरी २०१६ में संसद पर हमले के मास्टरमाइंड अफजल गुरु की फांसी के खिलाफ एक कार्यक्रम आयोजित किया गया था । कन्हैया पर उस दौरान मार्च का नेतृत्व करने और भारत विरोधी नारे लगाने का आरोप था ।

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