दिल्ली हाईकोर्ट ने पूर्व केंद्रीय वित्त मंत्री पी चिदंबरम को राहत नहीं दी है। कांग्रेस नेता और पूर्व वित्त मंत्री पी. चिदंबरम को आईएनएक्स मामले में दिल्ली हाईकोर्ट से झटका लगा है। अदालत ने आईएनएक्स मीडिया केस से जुड़ी चिदंबरम की अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी है। इसके साथ ही चिदंबरम पर गिरफ्तारी की तलवार लटक गई है। अदालत के इस फैसले के बाद वरिष्ठ कांग्रेस नेता चिदंबरम पर गिरफ्तारी की तलवार लटक रही है। हालांकि चिदंबरम के वकील के अपील के लिए तीन दिनों का समय मांगा है।
इससे पहले जुलाई के महीने में दिल्ली की एक विशेष सीबीआई अदालत ने पी चिदंबरम और उनके बेटे कार्ति चिदंबरम से जुड़े आईएनएक्स मीडिया भ्रष्टाचार मामले में इंद्राणी मुखर्जी को सरकारी गवाह बनने की गुरुवार को अनुमति दी थी।
विशेष जज अरुण भारद्वाज ने आईएनएक्स मीडिया मामले में अपनी मर्जी से सरकारी गवाह बनने को राजी हुई मुखर्जी को माफी कर दिया। वह भी इस मामले में आरोपी थीं। अदालत ने मुखर्जी के लिए पेशी वारंट जारी किया। वह एक अन्य मामले में मुंबई की जेल में बंद हैं।