भोपाल से सांसद साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर के निर्वाचन शून्य घोषित करने की याचिका पर, जिसमें सांसद पर चुनाव के दौरान धार्मिक भावनाएं भडक़ाने वाले बयान देने के आरोप लगाए गए हैं, पर गुरूवार को जस्टिस विशाल धगट की एकलपीठ ने चुनाव याचिका की सुनवाई करते हुए नोटिस जारी कर चार सप्ताह में जवाब पेश करने कहा है। अगली सुनवाई 9 सितंबर तक को होनी है।
याचिका में कहा गया है कि साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर ने चुनाव प्रचार के दौरान बार-बार अपने बयान यह कहा कि कांग्रेस प्रत्याशी दिग्विजय सिंह ने भगवा आतंकवाद कहकर हिंदू धर्म को बदनाम करने की कोशिश की। उक्त आरोप के समर्थन में साध्वी के बयानों के सीडी व अखबारों में प्रकाशित समाचारों की कटिंग संलग्र की गई। याचिका में आरोप है कि चुनाव के दौरान भाजपा प्रत्याशी ने धार्मिक भावनाएं भडक़ाने वाले बयान दिए।