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अमरेली जिले के धारी निकट सफारी पार्क के निर्माणकार्य को रोकने हाईकोर्ट में पीआईएल

अमरेली जिले के धारी निकट आबरडी सफारी पार्क बनाने के कारण कई जंगली प्राणियों का आवास छिन जाए ऐसी दहशत व्यक्त करती और वन्यजीवों के हित में सफारी पार्क के निर्माणकार्य को जनहित याचिका गुजरात हाईकोर्ट में की गई हैं । इस मुद्दे पर गंभीर चिंता व्यक्ति की हैं । सफारी पार्क की रचना को लेकर जंगल इलाके में रहते १८ शेरों और अन्य वन्य जीवों को स्थानातरिंत करने की कार्रवाई शुरु की गई हैं । वह गैरकानूनी कह सकते हैं । जिसकी सुनवाई में हाईकोर्ट ने केन्द्र सरकार, राज्य सरकार समेत संबंधित पक्षकारों को नोटिस जारी की गई हैं । गुजरात हाईकोर्ट में जनहित याचिका में पेशकश की गई हैं कि पिछले १० सा से वनविभाग द्वारा यह सफारी पार्क को मंजूरी नहीं दी गई थी । १८-५-२०१७ के दिन केन्द्र सरकार ने किस तरह का निरीक्षण या जांच के बिना पार्क के लिए मंजूरी दी गई थी । पीआईएल में ऐसा गंभीर आरोप था कि पार्क की मंजूरी देने वाली कमिटी के एक सभ्य का व्यक्तिगत हित उसमें शामिल हैं । जिससे तत्काल पार्क के लिए मंजूरी दी गई हैं । वनविभाग की जमीन पर तैयार हो रहे इस सफारी पार्क में वन्यप्राणी सुरक्षा नियम और अधिनियम का उल्लंघन होता हैं । जंगल इलाके में सफारी पार्क जहां तैयार हो रहा हैं वह जंगल इलाका शेर समेत अन्य जंगली प्राणियों के लिए निवासस्थान हैं । करीब ४०० हेक्टर यह सफारी पार्क तैयार होने वाला हैं । जहां १८ से २० शेर रह रहे हैं । इस इलाके में फिलहाल करीब ३०० चिंकारा, २०० से ३०० हरण, २५० ब्लू बुल, ८ से १० लोमडी समेत के प्राणी रहते हैं । हाईकोर्ट ने मामले की गंभीरता को ध्यान में रखकर सफारी पार्क के निर्माण कार्य के खिलाफ स्टे जारी करना चाहिए ।

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