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कर्नाटक- इस्तीफा देने वाले सभी विधायक 6 बजे तक स्पीकर के सामने हो पेश : SC

कर्नाटक में चल रहा नाटक अब अंतिम मोड़ में आ गया है। ये कर्नाटक संकट सुप्रीम कोर्ट पंहुचा था। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले पर सुनवाई करते हुए सभी इस्तीफा देने वाले विधायकों को शाम छह बजे तक स्पीकर के सामने पेश होने का आदेश दिया है। कर्नाटक में चल रहे सियासी ड्रामे पर गुरुवार को देश की सर्वोच्च अदालत में सुनवाई हुई। सुप्रीम कोर्ट ने विधायकों के इस्तीफे के मुद्दे पर सुनवाई करते हुए, इस्तीफा देने वाले विधायकों को शाम छह बजे तक स्पीकर के सामने पेश होने का आदेश दिया। कोर्ट ने विधायकों को स्पीकर से मिलकर इस्तीफे का कारण बताने के लिए कहा है। वहीं स्पीकर को भी आदेश दिया है कि वह आज ही विधायकों के इस्तीफे पर फैसला लें। इस मामले पर अगली सुनवाई शुक्रवार को होगी। इसी के साथ कोर्ट ने कर्नाटक के डीजीपी को सभी बागी विधायकों को सुरक्षा देने का आदेश दिया है।
बागी विधायकों ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया था। इन विधायकों ने विधानसभा स्पीकर पर इस्तीफा स्वीकार करने में जानबूझकर देरी का आरोप लगाते हुए सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर की थी।
कर्नाटक में अब तक कांग्रेस के 11, जेडीएस के 3 विधायकों ने इस्तीफा दिया है। इसके साथ ही 2 निर्दलीय विधायकों ने भी इस्तीफा देकर सरकार से समर्थन वापस ले लिया है। इनमें उमेश कामतल्ली, बीसी पाटिल, रमेश जारकिहोली, शिवाराम हेब्बर, एच विश्वनाथ, गोपालैया, बी बस्वराज, नारायण गौड़ा, मुनिरत्ना, एसटी सोमाशेखरा, प्रताप गौड़ा पाटिल, मुनिरत्ना और आनंद सिंह शामिल हैं। वहीं, कांग्रेस के निलंबित विधायक रोशन बेग ने भी मंगलवार को इस्तीफा देकर बीजेपी में शामिल होने की बात कही।

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