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नहीं लौटाई जमा राशि, अब संजीवनी प्रोड्यूसर कंपनी देगी 4.5 लाख व ब्याज

अल्प समय में राशि दोगुना लौटाने अथवा विभिन्न योजनाओं का झांसा देकर कई कंपनियां कम पढ़े-लिखे लोगों से मोटी रकम वसूल लेती हैं। जब पैसे लौटाने व लाभ देने का समय आता है तो ग्राहकों को चक्कर लगवाती हैं। ऐसी ही एक संजीवनी प्रोड्यूसर कंपनी लिमिटेड को उपभोक्ता फोरम ने 4.5 लाख रुपए ब्याज के साथ परिवादी को देने का आदेश दिया है। बलौदा बाजार निवासी भगवती प्रसाद चंद्राकर ने संजीवनी प्रोड्यूसर कंपनी लिमिटेड उत्तर प्रदेश की रायपुर शाखा में एक योजना के तहत पैसा इनवैस्ट किया। महीनों किस्त जमा करने के बाद जब योजना का लाभ लेने के लिए परिवादी कंपनी के पते पर पहुंचा तो कंपनी भुगतान के बजाय चक्कर लगवाती रही और उसकी जमा राशि नहीं लौटाई। इससे परेशान भगवती ने उपभोक्ता फोरम में प्रकरण दर्ज कराया। मामले की सुनवाई के दौरान फोरम के अध्यक्ष उत्तरा कुमार कश्यप, सदस्य प्रिया अग्रवाल ने माना कि योजना का लाभ नहीं देने पर कंपनी दोषी है। फोरम ने संजीवनी प्रोड्यूसर कंपनी को आदेश दिया कि वह परिवादी की जमा राशि 4 लाख 50 हजार रुपए 12 फीसदी साधारण वार्षिक ब्याज के साथ अदा करे।

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