प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने आई मॉनिटरी अडवाइजर (IMA) ग्रुप पर शिकंजा और कसा है। शुक्रवार को पोंजी घोटाले के आरोपी और आईएमए के संस्थापक मोहम्मद मंसूर खान की 209 करोड़ रुपये की संपत्ति जब्त की गई है। बेंगलुरु जोनल ऑफिस ने जारी किए गए एक आदेश में बताया है कि धन शोधन निवारण अधिनियम के तहत मंसूर की 197 करोड़ रुपये की अचल संपत्ति और बैंक खातों में रखी गई लगभग 12 करोड़ रुपये की संपत्ति को कुर्की के लिए जब्त किया गया है। कुर्की की कुल राशि लगभग 209 करोड़ रुपये है। ईडी ने हाल ही में कंपनी के डायेक्टर मंसूर खान के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग का आपराधिक मामला दर्ज किया था। लगभग चालीस हजार निवेशकों का रुपये हड़पने के बाद मंसूर खान के विदेश भाग जाने की मामला सामने आया था। प्रवर्तन निदेशालय ने बयान जारी कर कहा था कि आरोपी कंपनियों और उसके निदेशकों ने पोंजी योजनाओं के माध्यम से आम लोगों को धोखा दिया। वे धनशोधन के अपराध में लिप्त हैं और उन्होंने इन्ही रकम से चल और अचल संपत्तियां बनाई हैं। मंसूर खान ने निवेशकों को 2.5 से 3 फीसदी तक रिटर्न देने का वादा किया था। उसकी योजनाओं में सैकड़ों निवेशकों ने निवेश किया इनमें से ज्यादातर मुस्लिम समुदाय से हैं। ईडी ने कई बार मंसूर खान को समन जारी किया लेकिन उसने कोई रेस्पॉन्स नहीं किया। इस मामले में कर्नाटक सरकार ने भी एसआईटी गठित की है।
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