गुजरात उच्च न्यायालय ने राज्य सरकार से सूरत में एक कोचिंग में आग लगने की घटना की जांच पर विस्तृत रिपोर्ट मांगी है । पिछले महीने हुई इस घटना में २२ विद्यार्थियों की मौत हो गई थी । इस मामले की जांच आपराधिक जांच विभाग (सीआईडी) से कराने की मांग को लेकर दायर की गई एक याचिका पर सुनवाई करते हुए न्यायमूर्ति एस एच वोरा ने राज्य सरकार को २४ जुलाई तक यह रिपोर्ट जमा करने को कहा है । सूरत में चार मंजिला एक वाणिज्यिक परिसर में आग लगने की घटना में १७ वर्षीय एक लड़की की मौत हो गई थी । लड़की के पिता जयसुख गजेरा ने अदालत में याचिका दायर की है और इसपर भी अदालत ने राज्य सरकार को नोटिस जारी किया है । गजेरा ने जांच के लिए यह मामला सीआईडी को सौंपने की मांग की है ।
उन्होंने परिसर में अवैध निर्माण को कथित तौर पर वैध करने वाले अधिकारियों के खिलाफ भी कार्रवाई की मांग की है । इस याचिका पर अब २५ जुलाई को सुनवाई होगी । गजेरा ने अपनी याचिका में यह भी कहा, पीड़ितों के परिजन को आशंका है कि इस मामले की निष्पक्ष और स्वतंत्र जांच नहीं होगी और इस घटना के लिये जिम्मेदार अधिकारी छूट जाएंगे । वहीं, पुलिस का कहना है कि जांच में खुलासा हुआ है कि चौथी मंजिल पर फ्लेक्स बैनर और टायर जैसे ज्वलनशील पदार्थ रखे हुए थे जिससे आग तेजी से फैल गई ।
अब तक इस घटना के संबंध में नौ लोगों को गिरफ्तार किया गया है । सूरत में २४ मई को सरथाना क्षेत्र में चार मंजिला इमारत तक्षशिला आर्केड में आग लग गई थी, जिसमें एक कोचिंग सेंटर की १८ छात्राओं समेत २२ विद्यार्थियों की मौत हो गई थी ।