बिहार में माता-पिता की सेवा न करने वालों बच्चों को अब जेल की हवा खानी पड़ेगी। मंगलवार को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में हुई बिहार कैबिनेट की बैठक में यह फैसला लिया गया। कैबिनेट बैठक में निर्णय लिया गया कि अब बच्चों के लिए माता-पिता की सेवा करना अनिवार्य होगा। बिहार में माता-पिता की शिकायत पर बच्चों को अब जेल भी जाना पड़ सकता है। इसके अतिरिक्त बैठक में कई अहम निर्णय लिए गए और 17 एजेंडों को कैबिनेट की मंजूरी मिली। बैठक में पुलवामा हमले में शहीद हुए बिहार के जवानों के परिवार वालों को सरकारी नौकरी देने का फैसला लिया गया। मंत्रिपरिषद ने मुख्यमंत्री वृद्धा पेंशन योजना को ‘राइट टू सर्विस एक्ट’ के दायरे में लाने पर भी मुहर लगा दी है। इसके अतिरिक्त मंत्रिपरिषद ने 55.84 करोड़ रुपए की लागत से पटना में बनने वाले क्षेत्रीय पासपोर्ट कार्यालय के लिए विदेश मंत्रालय को 1.46 एकड़ भूमि हस्तांतरण करने को भी मंजूरी दे दी है। मंत्रिपरिषद ने सुपौल जिले में 130 मेगावाट की डगमरा जल विद्युत परियोजना के डीपीआर तैयार करने के लिए 11.68 करोड़ रुपए की स्वीकृति प्रदान कर दी है।