पाटीदार आरक्षण आंदोलन के तहत राज्य के खिलाफ हिंसा फैलाने के राजद्रोह के मामले में पाटीदार नेता हार्दिक पटेल के साथी चिराग पटेल के खिलाफ आज सेसन्स कोर्ट ने नोन बेलेबल वोरंट ( गैरजमानती वॉरंट) जारी किया था । राजद्रोह के मामले की आज सेसन्स कोर्ट में पेशी थी जिसमें आरोपी हार्दिक पटेल समेत के आरोपी कोर्ट के सामने पेश हुए थे । लेकिन आरोपी चिराग पटेल कोर्ट में पेश नहीं हुआ था । उसने सामाजिक कार्यक्रम में होने से वह कोर्ट में उपस्थित नहीं रहे होने का कारण बताया था । हालांकि एडिशनल सेशन्स जज एसएच वोरा ने आरोपियों की गंभीर नोध लेकर तीखी आलोचना की हैं । कोर्ट ने आरोपी चिराग पटेल के खिलाफ नोन बेलेबल वोरंट जारी किया था । मामले की अधिक सुनवाई २९ मई के दिन रखी गई हैं । पाटीदार आरक्षण की मांग के साथ पाटीदार नेता हार्दिक पटेल द्वारा गत २५-५-२०१५ में शहर के हेल्मेट सर्कल के पास जीएमडीसी ग्राउन्ड में क्रांति सम्मेलन आयोजित कर विशाल रैली निकाली गई थी । तब हार्दिक समेत कई पाटीदार नेताओं ने आपत्तिजनक संबोदन दिया था । जिसके बाद पुलिस ने मामले में राज्य के खिलाफ युद्ध शुरु करने राजद्रोह का मामले दाखिल किया था । पुलिस ने हार्दिक पटेल और उनके सहयोगी दिनेश बामंडिया, चिराग पटेल, केतन पटेल, अमरीश पटेल, और कल्पेश कथीरीया के खिलाफ राजद्रोह का मामला दर्ज कर उनके खिलाफ चार्जशीट मेट्रोपोलीटन कोर्ट में पेश किया था । बाद में मामले सेसन्स कोर्ट में कमीट किया गया था । फिलहाल सेशन्स कोाॆर्ट में हार्दिक समेत के आरोपियो पर यह मामला जारी हैं । जिसकी सुनवाई चल रही हैं ।