‘फेक न्यूज’ को लेकर पत्रकारों की मान्यता समाप्त करने वाले विवादित आदेश के बाद सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ने न्यूज पोर्टल और मीडिया वेबसाइट को रेग्युलेट करने के लिए नियम बनाने को लेकर एक कमिटी का गठन किया है । ४ अप्रैल के इस आदेश की कॉपी आधिकारिक रूप से जारी नहीं की गई है, बल्कि इसकी ‘लीक कॉपी’, जिसमें प्रसारण मंत्रालय के डायरेक्टर अमित कटोच के साइन हैं, इंटरनेट पर उपलब्ध है ।
इसमें कहा गया है कि ऑनलाइन मीडिया वेबसाइटों और न्यूज पोर्टल के नियमन के लिए कोई नियम या दिशानिर्देश नहीं है । इसलिए, डिजिटल प्रसारण एवं मनोरज/इंफोनमेंट साइटों और न्यूज/मीडिया एग्रेगेटर सहित ऑनलाइन/न्यूज पोर्ट के लिए एक नियामक ढांचे का सुझाव देने तथा उसे बनाने के लिए एक कमिटी गठित करने का फैसला किया गया है । आदेश में कहा गया है कि कमिटी ऑनलाइन मीडिया/न्यूज पोर्टल और ऑनलाइन विषय वस्तु मंचों के लिए उपयुक्त नीति बनाने की सिफारिश करेगी । ऐसा करने में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई), टीवी चैनलों के कार्यक्रम एवं विज्ञापन संहिता सहित पीसीआई के नियमों को भी ध्यान में रखा जाएगा । इसके लिए सरकार ने १० सदस्यीय कमिटी बनाने का फैसला लिया है । इस कमिटी में सूचना एवं प्रसारण, कानून, गृह, आईटी मंत्रालय और डिपार्टमेंट ऑफ इंडस्ट्रियल पॉलिसी और प्रमोशन के सचिवों को शामिल किया गया है । इसके अलावा रूत़््रूक् के चीफ एग्जिक्यूटिव और प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया, न्यूज ब्रॉडकास्टर्स असोसिएशन और इंडियन ब्रॉडकास्टर्स असोसिएशन के प्रतिनिधियों को भी सदस्य बनाया गया है । कमिटी से ऑनलाइन मीडिया, न्यूज पोर्टल और ऑनलाइन कॉन्टेंट प्लैटफॉर्म के लिए उचित नीतियो की सिफारिश करने को कहा है ।
પાછલી પોસ્ટ