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अमित जेठवा केस : स्टे देने की मांग खारिज हुई

सनसनीखेज अमित जेठवा हत्या केस में फिर एक बार स्टे की मांग करके एक नई रिट अर्जी दाखिल कि गई । अमित जेठवा के पिता भिखाभाई जेठवा की और से आज गुजरात हाईकोर्ट ने नई रीट दाखिल की गई । हाईकोर्ट ने अर्जीदार भिखाभाई की रीट को प्रथम चरण में ही अस्विकार कर दिया । जस्टीस सोनिया बेन गोकाणी ने बताया कि इस केस में रीट्रायल के आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट ने २६ गवाहो की जांच करने के आदेश दिए है । इस लिए सुप्रीम कोर्ट के आदेश को ध्यान रखते हुए हाईकोर्ट की और से मध्यस्थी योग्य न रहेंगी । हाईकोर्ट ने अर्जीदार के संघर्भ में कहा कि वह सुप्रीम कोर्ट में जा सकते है । जेठवा हत्या केस के निचली कोर्ट में चलने से ट्रायल के खिलाफ स्टे दिया है । अमित जेठवा के पित्ता भिखाभाई की और से दायर की गई रीट अर्जी में जेठवा केस में ट्रायल के खिलाफ स्टे की मांग की गई है । स्टे की मांग करते हुए बताया गया है कि केस के बहुत से कागज और संवेदनशील दस्तावेजो में अभ्यास की जरूरत है । जिससे केस में अधिक समय की जरूरत है । पब्लिक प्रोसिक्युटर को केस की तैयारी करने के लिए जरूरी अभ्यास करने के लिए तीन सप्ताह का समय दिया जाना चाहिए । दुसरी और भाजपा के पूर्व सांसद दिनु बोघा, बहुदुरसिंह, उदाजी ठाकोर, समेत के अन्य आरोपियों की और से सिनियर एडवोकेट नाराणटी, सिनियर एडवोकेट आर.जे.गोस्वामी ने दलीले पेश की । हाईकोर्ट को बताया गया कि यह केस में हाईकोर्ट ने पहले पुरे केस में री ट्रायल का हुकम किया था । उस समय आरोपियों ने सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दायर की थी । इस केस में सिर्फ २६ गवाहो को फिर से जांच करने के आदेश दिए थे ।

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