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६० से अधिक उम्र के कैदी और सभी महिला कैदी के पेरोल मंजूर

गृहराज्य मंत्री प्रदीपसिंह जाडेजा ने सोमवार को बताया है कि, राज्य सरकार ने कैदी के प्रति भी मानवीय दृष्टिकोण अपनाकर कैदी दीपावली के त्यौहार परिवार के साथ मनाये इसके लिए कई प्रकरण में प्रतिवर्ष के जैसे १५ दिन के पेरोल मंजूर करने का मुख्यमंत्री विजय रुपाणी ने निर्णय किया है । मंत्री जाडेजा ने कहा है कि, राज्य सरकार कानून और व्यवस्था के कार्यान्वयन के लिए प्रतिबद्ध है । इसके साथ-साथ राज्य सरकार की जेलों मेें सजा भुगत रहे कैदी के पुनर्वास के तहत उनकी सजा पूरी हो वह समाज में अपना स्थान निश्चित कर सके इसके लिए जेल जीवन के दौरान विभिन्न तालीम देकर समाज जीवन प्रवाह में शामिल हो इसके लिए परिस्थिति निर्माण करते है करते है । कैदियों के लिए ऐसी कल्याणकारी प्रवृत्तियों के तहत राज्य सरकार ने प्रतिवर्ष के जैसे इस वर्ष १७.१०.२०१७ से यानी कि धनतेरस के दीपावली त्यौहार से ६० वर्ष या उसके ज्यादा उम्र के पुरूष कैदियों और सभी महिला कैदियों को १५ दिन के पेरोल मंजूर करने का निर्णय किया गया है । यह कैदी टाडा तथा पोटा के तहत अपराधवाला, हाईकोर्ट में अपील की हो ऐसे अन्य राज्यों के विदेशी कैदी, सीआरपीसी धारा २६८ के तहत प्रतिबंधात्मक आदेश दिया गया हो ऐसे कैदियों, आतंकवादी प्रवृत्ति के साथ जुड़े हुए कैदियों, समाज विरोधी अपराधेवाले कैदियों, एक से ज्यादा अपराध में सजा पाये और शामिल हुए, पेरोल फर्लो या अंतरिम जमानत पर से फरार होकर देर से उपस्थित हुए कैदियों सिवाय के कैदियों को १७.१०.२०१७ धनतेरस से १५ दिन के पेरोल का लाभ देने का निर्णय किया गया है । जिसके कैदियों को उनके परिवार के सदस्यों के साथ दीपावली त्यौहार मना सके, यह मंत्री जाडेजा ने आगे बताया है ।

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