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रोड सेफ्टी ऑथोरिटी की रचना का अध्यादेश जारी किया गया

राज्य में मार्ग दुर्घटनाओं का प्रमाण कम हो इसके लिए राज्य सरकार ने निश्चित निश्चय किया गया है । राज्य में २०२० तक में मार्ग दुर्घटनाओं में ५० फीसदी कम करने की राज्य सरकार ने उद्देश्य रखकर राज्य में मार्ग सुरक्षा ऑथोरिटी की रचना करने का निर्णय किया गया है । इसके लिए अध्यादेश भी जारी किया गया है, यह वाहन व्यवहार कमिशनर ऑफिस द्वारा बताया गया है ।ऑफिस द्वारा बताये अनुसार मार्ग दुर्घटनाओं में ज्यादातर १८ से ३५ वर्ष के उम्र ग्रुप के युवा असरग्रस्त बनते है तब राज्य के युवाओं के हित में राज्य सरकार ने वर्ष-२०१६ में गुजरात राज्य रोड सेफ्टी पोलिसी जारी की है जिसकी वजह से यह ऑथोरिटी स्थापित करने का राज्य सरकार ने निर्णय किया गया है । मार्ग सुरक्षा का कार्य अलग अलग ८ सरकारी विभागों, स्वैच्छिक संस्थाओं और नागरिकों के सुचारू संकलन से किया जाता है । सभी जानकारी, स्वैच्छिक संस्थाओं और नागरिकों को संकलित कर सके, दिशा निर्देश दे सके ऐसे मार्ग सुरक्षा के लिए समर्पित हो ऐसे सत्ता ढांचे की रचना करना जरूरी था और नाम । सुप्रीम कोर्ट ने गठन की गई रोड सेफ्टी कमिटी ने भी सूचना किया गया था, इसी वजह से यह रचना की जायेगी ।यह ऑथोरिटी में वाहन व्यवहार मंत्री के अध्यक्षस्थान से गुजरात रोड सेफ्टी ऑथोरिटी की रचना की जायेगी । यह सत्ता मंडल में रोड सेफ्टी के काम साथ जुड़े हुए अलग-अलग ८ विभागों के सचिवों सदस्य के तौर पर रहेंगे । इसके अलावा इसमें मार्ग सुरक्षा क्षेत्र के विशेषज्ञ भी रहेंगे । यह ऑथोरिटी मार्ग सुरक्षा से संबंधित और यह विषयों को समग्र रूप से शामिल करते हुए ३० विषयों पर काम करेंगे । ऑथोरिटी के वहीवट के लिए एक कार्यवाहक समिति की रचना की जायेगी । प्रमुख ट्रान्सपोर्ट डिपार्टमेन्ट के अग्रसचिव रहेंगे । कार्यवाहक समिति में मार्ग सुरक्षा के साथ जुड़े हुए अलग-अलग विभागों के प्रमुख कई सदस्य रहेंगे । ऑथोरिटी के कार्यों करने के लिए रोड सेफ्टी कमिशनर और चीफ एन्फोर्समेन्ट ऑफिसर तथा अलग विभागों के को-ओर्डिनेटर्स रहेंगे ।

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