राजकोट के सनसनीखेज नीलेश रैयाणी हत्या मामले में कुछ समय पहले गुजरात हाईकोर्ट ने गोंडल के भाजपा के विधायक जयराजसिंह टेमुभा जाडेजा समेत तीन आरोपियों को उम्रकैद की सजा सुनाई थी । हाईकोर्ट के उम्रकैद की सजा के आदेश के सामने भाजपा के विधायक जयराजसिंह टेमुभा जाडेजा ने सुप्रीमकोर्ट में अपील की थी । साथ ही गोंडल के भाजपा के विधायक जयराजसिंह जाडेजा समेत आरोपी द्वारा हाईकोर्ट में उन्हें सुनाई गई जन्मटीप की सजा के आदेश के सामने स्टे मांग करती अर्जी भी सुप्रीमकोर्ट की थी । हालांकि सुप्रीमकोर्ट ने कड़ा रवैया अपनाते हुए भाजपा के विधायक जयराजसिंह जाडेजा की स्टे अर्जी खारिज कर दी हैं । जेल सत्ताधिकारियों के सामने सरन्डर करने आदेश दिया गया हैं । सुप्रीमकोर्ट के झटके के बाद गोेंडल के भाजपा के विधायक जयराजसिंह जाडेजा को जेल में जाना पड़ सकता हैं। भाजपा के विधायक जयराजसिंह जाडेजा ने वकीलों द्वारा तत्काल जमानत याचिका कर जेल में जाने से बचने का प्रयास किया था । लेकिन सुप्रीमकोर्ट ने पहले सरन्डर करने और बाद में जमानत याचिका पर सुनवाई करने की बात कही हैं । ३ अक्टूबर की जमानत याचिका की सुनवाई हो ऐसी संभावना दिखाई दे रही हैं । नीलेश रैयाणी हत्या मामले में गुजरात हाईकोर्ट को उम्रकैद की सजा प्राप्त करने वाले भाजपा के विधायक जयराजसिंह जाडेजा समेत तीन आरोपियों को पांच-पांच लाख जुर्माना भी किया गया हैं । आरोपियों को सजा के आदेश के सामने सुप्रीमकोर्ट में जाने के लिए ३० सितम्बर तक का समय दिया गया हैं ।