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नीलेश रैयाणी मर्डर केस में भाजपा विधायक की अपील में सरकार को सुप्रीम की नोटिस

राजकोट के नीलेश रैयाणी मर्डर केस में तीन सप्ताह पहले गुजरात हाईकोर्ट ने गोंडल के भाजपा के विधायक जयराजसिंह टेमुभा जाडेजा सहित तीन आरोपियों को उम्र कैद की सजा सुनायी गई थी । हाईकोर्ट के उम्र कैद की सजा यह आदेश के विरूद्ध भाजपा के विधायक जयराजसिंह टेमुभा जाडेजा ने सुप्रीम कोर्ट में अपील दाखिल की है । जिसकी सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को गुजरात सरकार को नोटिस जारी किया है । आगे सुप्रीम कोर्ट में दो सप्ताह में यह केस संदर्भ में जवाब पेश करने के लिए सरकारपक्ष को सूचना दी है । नीलेश रैयाणी मर्डर केस में गुजरात हाईकोर्ट ने उम्रकैद की सजा पानेवाले भाजपा के विधायक जयराजसिंह टेमुभा जाडेजा सहित तीन आरोपियों को पांच-पांच लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया था और आरोपियों को सजा के यह आदेश के विरूद्ध सुप्रीम कोर्ट में जाने के लिए ३० सितम्बर तक का समय दिया था । हाईकोर्ट के यह फैसले से नाराज भाजपा के विधायक द्वारा सुप्रीम कोर्ट में अपील दाखिल की गई है । उल्लेखनीय है कि, नीलेश रैयाणी मर्डर केस में २०१० में राजकोट की सेशन्स कोर्ट ने भाजपा के विधायक जयराजसिंह जाडेजा को निर्दोष ठहराकर बरी करने का आदेश दिया गया था । हालांकि गुजरात हाईकोर्ट ने निचले कोर्ट के यह फैसले को बदलकर आरोपी विधायक जयराजसिंह टेमुभा जाडेजा और इसके दो सहयोगी आरोपियों अमरजीतसिंह अनिरूद्धसिंह जाडेजा और महेन्द्रसिंह उर्फ भगत राणा यह तीन आरोपियों को उम्रकैद की सजा सुनाये जाने पर खलबली मच गई थी । हाईकोर्ट ने भाजपा के आरोपी विधायक सहित के तीन आरोपियों को जेल सत्ताधीशों के समक्ष सरेन्डर स्वीकार करने के लिए ३० सितम्बर, २०१७ तक का समय दिया था । यह केस की यह जानकारी है कि, राजकोट के गोंडल में राजावाडी की ३५ एकड़ जमीन के विवाद में पिछले कई वर्षों से झगड़ा और तकरार चल रहा था । जिसमें गत ८.२.२००४ को नीलेश रैयाणी के नाम के युवक की हत्या की गई थी ।

 

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