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चाईबासा मामले में पूर्व सीएम लालू यादव को मिली जमानत, लेकिन जेल से नहीं रिहाई

बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री और आरजेडी प्रमुख लालू प्रसाद यादव को चारा घोटाला (चाईबासा कोषागार) मामले में जमानत मिल गई हैं। लालू प्रसाद यादव को ये जमानत झारखंड हाईकोर्ट की तरफ से मिली हैं। हालांकी, एक अन्य मामले में बेल नहीं मिलने की वजह से फिलहाल उन्हें जेल में ही रहना होगा और उनकी रिहाई नहीं हो सकेगी। बता दें कि चारा घोटाले से जुड़े चाईबासा कोषागार से अवैध निकासी के मामले में लालू को सीबीआई कोर्ट ने 5 साल की सजा सुनाई थी। इस मामले में उन्होंने जमानत के लिए अर्जी लगाई है। इससे पहले उन्हें चारा घोटाला के तीन मामलों में जमानत दी गई थी। लालू यादव के वकील के अनुसार, पूर्व मुख्यमंत्री ने इस आधार पर जमानत के लिए आवेदन किया है कि उन्होंने सजा की आधी अवधि जेल में बिताई है। उल्लेखनीय है कि चारा घोटाले से जुड़े तीन अलग-अलग मामलों में दोषी ठहराए जाने के बाद लालू 23 दिसंबर 2017 से जेल में हैं। लालू को मई 2018 में इलाज के लिए अंतरिम जमानत दी गई थी, जिसे बाद में झारखंड हाईकोर्ट ने रद्द कर दिया था। अगस्त 2018 से उनका रिम्स में इलाज चल रहा है।
अहम बात यह है कि बिहार में राष्ट्रीय जनता दल के अस्तित्व के लिए इस बार का चुनाव काफी महत्वपूर्ण है। कहीं न कहीं चुनाव के लिए लालू अपने दोनों बेटों तेजप्रताप और तेजस्वी यादव पर पूरी तरह से भरोसा नहीं कर सकते। क्योंकि लोकसभा चुनाव के दौरान राजद को बिहार में एक भी सीट नहीं मिली। ऐसे में अब अगर लालू यादव को जमानत मिलती है तो वह पार्टी नेताओं में जोश भरने के साथ-साथ बिहार की जनता के दिल में जगह बनाने की काम करेंगे।

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