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मनी लॉन्ड्रिंग केस में रतुल पुरी १ अक्टूबर तक जूडिशल कस्टडी में

वीवीआईपी चॉपर स्कैम से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में अरेस्ट किए गए मध्य प्रदेश के सीएम और कांग्रेस नेता कमलनाथ के भांजे रतुल पुरी को दिल्ली की एक अदालत ने १ अक्टूबर तक न्यायिक हिरासत में भेज दिया है । राउज एवेन्यू कोर्ट के स्पेशल जज अरविंद कुमार ने हालंकि, रतुल पुरी को उनके साथ उन दवाइयों को ले जाने की इजाजत दी है । जज ने जेल अधीक्षक को कहा कि रतुल के स्वास्थ्य संबंधी अनुरोध पर विचार किया जाना चाहिए । रतुल ने जेल के नियमों के अनुसार ऑर्थोपैडिक मैटरेस का अनुरोध किया है । कोर्ट ने लॉक-अप इंचार्ज को निर्देश दिया है कि वह रतुल को तिहाड़ जेल जाते समय उनकी सुरक्षा सुनिश्चित करें । रतुल पुरी पर उनकी कंपनी के जरिए कथित तौर पर रिश्वत लेने का आरोप है । उन्हें २० अगस्त को प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने अरेस्ट किया था । उनके खिलाफ एक अन्य मामले में सीबीआई भी जांच कर रही है । उल्लेखनीय है कि १२ वीवीआईपी चॉपर की खरीद में कथित अनियमितता की बात सामने आने की बाद मनी लॉन्ड्रिंग का केस दर्ज किया गया है ।

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