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राष्ट्रपति कोविंद ने दी अनुच्छेद 370 के प्रावधानों को निरस्त करने की मंजूरी

राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने बुधवार को जम्मू-कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा देने वाले अनुच्छेद 370 के प्रावधानों को निरस्त करने को मंजूरी दी। इससे पहले, जम्मू-कश्मीर राज्य को दो केंद्र शासित प्रदेशों (जम्मू-कश्मीर और लद्दाख) में बांटने और आर्टिकल 370 के प्रावधानों को हटाने संबंधी विधेयक को केंद्र सरकार ने दोनो सदनों में बहुमत से पारित करा लिया। राष्ट्रपति से मंजूरी मिलने के बाद अब यह विधेयक कानूनी रूप से लागू किया जा सकेगा।
आधिकारिक अधिसूचना में कहा गया, भारत के संविधान के अनुच्छेद 370 के खंड 1 के साथ पठित अनुच्छेद 370 के खंड 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए राष्ट्रपति संसद की सिफारिश पर यह घोषणा करते हैं कि छह अगस्त 2019 से उक्त अनुच्छेद के सभी खंड लागू नहीं होंगे। सिवाय खंड 1 के.
गौरतलब है कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने सोमवार को राज्यसभा में जम्मू-कश्मीर को विशेष दर्जा देने वाले संविधान अनुच्छेद 370 के प्रावधानों को निरस्त करने और राज्य को दो केन्द्र शासित प्रदेशों जम्मू-कश्मीर और लद्दाख में बांटने का प्रस्ताव पेश किया था। दिनभर चर्चा के बाद उसी दिन यह विधेयक राज्यसभा में पारित भी हो गया था।
शाह ने इसी विधेयक को लोकसभा में पेश किया। लोकसभा में जम्मू कश्मीर पुनर्गठन बिल 2019 भारी मतों के साथ पारित हो गया था। विल के पक्ष में 367 वोट डले जबकि विपक्ष में 67 वोट पड़े। दोनों सदनों से बिल पास होने के बाद राष्ट्रपति के पास मंजूरी के लिए भेजा गया था। बुधवार को राष्ट्रपति ने बिल पर हस्ताक्षर कर दिए।

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