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हिंदू मैरेज एक्ट के तहत वन नाइट स्टैंड शादी नहीं : बॉम्बे हाईकोट

वन नाइट स्टैंड या किसी महिला और पुरुष के बीच बनने वाला शारीरिक संबंध हिंदू लॉ के तहत शादी के दायरे में नहीं आता । यह बात बॉम्बे हाईकोर्ट ने हाल के अपने एक महत्वपूर्ण आदेश में कही हैं । कोर्ट ने साथ ही कहा कि वन नाइट स्टैंड के बाद अगर दोनों की शादी नहीं होती और बच्चे का जन्म होता है तो बच्चे का पिता की संपत्ति में कोई हक नहीं होता । जस्टिस मृदुला भटकर ने कहा कि महिला पुरुष के संबंध को शादी कहे जाने के लिए पारंपरिक रीति रिवाज या फिर कानूनी प्रक्रिया का तहत शादी करना जरुरी होता हैं । इच्छा या दुर्घटनावश बना शीरीरिक संबंध शादी नहीं होती । कोर्ट ने कहा कि हिंदू मैरेज एक्ट की सेक्सन १६ इस तरह के संबंध को शादी की मान्यता नहीं देती । लेकिन कोर्ट ने साथ ही कहा कि समाज बदलाव के दौर से गुजर रहा हैं । जज ने कहा कि कुछ देशों में समलैगिकों के संबंध को शादी मानी गई हैं । वहीं लिव- इन रिलेशनशिप और ऐसे संबंध से बच्चों के जन्म ने कठिन मसले को जन्म दिया हैं । इसने साथ ही कानूनी जानकारों के इसे शादी के रुप में परिभाषित किए जाने की चुनौती पेश कर दी हैं । हिंदू मैरेज एक्ट के तहत बच्चे के अधिकार के लिए शादी को साबित करना जरुरी होता हैं । भले वह शादी बाद में अवैध घोषित कर दी गई हो । कोर्ट एक व्यक्ति के मामले में सुनवाई कर रहा था, जिसकी दो पत्नियां थी । जब यह बात साबित हो गई कि व्यक्ति ने दूसरी बार शादी की थी । कोर्ट ने उसकी दूसरी शादी को अवैध घोषित कर दिया । हालांकि उसकी दूसरी पत्नी से जन्म लेने वाली बच्ची को संपत्ति में अधिकारी दिया गया ।

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