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बानाखत के रजिस्ट्रेशन के लिए अब ‘रेरा’ सर्टिफिकेट अनिवार्य

देशभर में रेरा लागू होने के बाद अब कोई भी बिल्डर को रेरा के तहत इसके प्रॉजेक्ट का रजिस्ट्रेशन कराना अनिवार्य है । अब यह नियम को रजिस्ट्रार ऑफिस के तहत कनेक्ट किया जाता अब कोई भी बानाखत या बिक्री दस्तावेज रजिस्ट्रार ऑफिस में रजिस्ट्रेशन कराया होगा तो अनिवार्य इसमें रेरा का सर्टिफिकेट के साथ कनेक्ट करना पड़ेगा । वहां तक कोई भी दस्तावेज का रजिस्ट्रेशन नहीं होगा । दस्तावेज में और एक जानकारी अब अनिवार्य रूप से शामिल करना पड़ेगा जिसमें रेरा एक्ट के तहत संबंधित प्रॉजेक्ट के रजिस्ट्रेशन का नंबर लिखना पड़ेगा । रेरा एक्ट २०१६ की धारा-१३ के प्रावधान के अनुसार रेरा रजिस्ट्रेशन को पात्र प्रॉजेक्ट के प्रमोटर ने खरीदने वाले को नियम के अनुसार रजिस्टर्ड बानाखत एग्रिमेन्ट फॉर सेल करके देना रहता है जो रजिस्ट्रार ऑफिस में रजिस्ट्रेशन कराना होगा । अब से यह बानाखत में प्रॉजेक्ट का स्पेसिफिकेशन डेवलपमेन्ट और वित्तीय चुकाने के बारे में जानकारियां लिखनी पड़ेगी । यदि रेरा रजिस्ट्रेशन नंबर नहीं लिखा हो तो संबंधित बानाखत या दस्तावेज के लिए स्पष्टता करना पड़ेगा । प्रोपर्टी संबंधित प्रॉजेक्ट का रेरा रजिस्ट्रेशन नंबर या नंबर नहीं लेने का कारण प्रॉजेक्ट प्लानिंग एरिया बाहर का है कि नहीं इसकी जमीन का स्क्वायर क्षेत्र ५०० मीटर से कम क्यों है कि नहीं प्रपोजड अपार्टमेन्ट की संख्या ८ से कम क्यों है बीयू परमीशन १ मई २०१७ के पहले लिया है यह सहित रेरा के अमल मामले में ग्राहक के साथ बिल्डर की तरफ से किसी भी प्रकार की धोखाधड़ी नहीं हो इसके लिए दस्तावेज रजिस्ट्रेशन के साथ यह नियमों को शामिल किया गया है । हालांकि रेरा के तहत जिस प्रॉजेक्ट को मुक्ति दी गई है इसमें जो प्रॉजेक्ट प्लानिंग बाहर के क्षेत्र के हो, १ मई २०१७ के पहले बीयू परमीशन लिया हो जिस प्रॉजेक्ट की जमीन का क्षेत्र ५०० वर्ग मीटर से कम हो, प्रपोजड अपार्टमेन्ट संख्या ८ से कम हो ऐसे प्रॉजेक्ट में रेरा रजिस्ट्रेशन नहीं होगा ।

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