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तेजाब कांडः शहाबुद्दीन की उम्रकैद की सजा बरकरार

बिहार के बहुचर्चित तेजाब कांड में राष्ट्रीय जनता दल (आरजेडी) के पूर्व सांसद मोहम्मद शहाबुद्दीन को पटना हाईकोर्ट से भी राहत नहीं मिली हैं । हाईकोर्ट ने सिवान की विशेष अदालत के फैसले को जारी रखते हुए शहाबुद्दीन की उम्रकैद की सजा बरकरार रखी हैं । इसी मामले में फिलहाल शहाबुद्दीन दिल्ली की तिहाड़ जेल में बंद हैं । सिवान की विशेष अदालत के फैसले को चुनौती देते हुए शहाबुद्दीन के वकील ने पटना हाई कोर्ट में याचिका दायर की थी । हाईकोर्ट ने मामले की सुनवाई करते हुए ३० जून को सजा पर फैसला सुरक्षित रख लिया था, जिसे अब जाकर सुनाया गया हैं । करीब १३ साल पहले सिवान के कारोबारी चंद्रकेश्वर प्रसाद उर्फ चंद्राबाबू के दो बेटों की हत्या तेजाब से नहलाकर कर दी गई थी । इस मामले में स्पेशल कोर्ट ने शहाबुद्दीन को दोषी ठहराया था । अदालत ने शहाबुद्दीन को धारा ३०२, २०१, ३६४ और १२०बी का दोषी पाया और उम्र कैद की सजा सुनाई थी । दरअसल चंद्राबाबू के गौशाला रोड़ में निर्माणाधीन मकान के विवाद के निपटारे को लेकर १६ अगस्त २००४ को पंचायती के दौरान शरारती तत्वों के आ जाने के कारण मारपीट शुरु हो गई और गृहस्वामी के परिजनों ने आत्मरक्षा में घर में रखे तेजाब का प्रयोग किया था । इस दौरान तेजाब फेंकने से कई लोग गंभीर रुप से जख्मी हुए थे । घटना के प्रतिक्रिया स्वरुप उसी दिन व्यवसाई के दो पुत्रों गीरीश और सतीष का अपहरण हो गया और तेजाब से नहलाकर हत्या कर दी गई । इस मामले में अपह्यतों की मां कलावती देवी के बयान पर दो नामजदों नागेन्द्र तिवारी और मदन शर्मा के साथ चार -पांच अज्ञातों के खिलाफ मामला दर्ज किया था ।

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