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सुनंदा पुष्कर मामलाः जांच की रिपोर्ट दायर करे पुलिसः दिल्ली उच्च न्यायालय

दिल्ली उच्च न्यायालय ने पुलिस से आज निर्देश दिया कि वह कांग्रेस सांसद शशि थरुर की पत्नी सुनंदा पुष्कर की मौत के मामले में दो सप्ताह बाद जांच की स्थिति के बारे में अवगत कराए ।न्यायमूर्ति जीेस सिस्तानी और न्यायमूर्ति चंद्र शेखर की पीठ ने यह निर्देश उस वक्त दिया जब अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल एएसजी संजय जैन ने कहा कि अदालत पुलिस की अब तक की जांच का अवलोकन कर सकती हैं । जैन ने यह भी कहा कि अदालत मामले से जुड़े दिल्ली पुलिस के अधिकारियों से चैम्बर में बात कर सकती हैं क्योंकि मामले की जांच में पुलिस की तरफ से कोई ढिलाई नहीं बरती गई हैं । उन्होंने दावा किया कि विलंब व्यक्तिगत स्तर पर नहीं बल्कि वैग्यानिक रिपोर्ट मिलने में देरी की वजह से हुआ हैं । इस पर पीठ ने कहा कि जांच को देखना या निगरानी करना उचित नहीं होगा लेकिन वह निश्चित तौर पर जानना चाहेगी कि जांच आज किस स्तर पर हैं ।अदालत ने कहा कि निश्चित तौर पर यह अनंत नहीं हो सकती । इसने कहा हमें आपकी रिपोर्ट देखने में कोई झिझाक नहीं हैं । लेकिन जांच की निगरानी करना एक बुरी आदत हैं । सुनंदा १७ जनवरी २०१४ की रात दक्षिणी दिल्ली स्थित एक पांच सितारा होटल के कमरे में रहस्यमय परिस्थितियों में मृत मिली थी । अदालत ने मामले की सुनवाई दो सप्ताह के लिए टाल दी और कहा कि इस दौरान अतिरिक्त सॉलिसीटर जनरल को खुद जांच की स्थिति देखनी चाहिए । पीठ ने कहा कि यदि दो सप्ताह बाद जांच के घटनाक्रम पर आपके पास भिन्न रिपोर्ट हो तो ठीक है, नहीं तो हम इसे देंखेंगे । इसमें जाने से पहले हम दो सप्ताह का इंतजार करेंगे और देखेंगे कि आप किस चीज के साथ आए हैं । मामले में अदालत की निगरानी में सीबीआई नीत एसआईटी जांच की मांग को लेकर याचिका दायर करने वाले भाजपा सांसद सुब्रमण्यन स्वामी ने कहा कि वह एसआईटी से दिल्ली पुलिस को निकाले जाने की मांग नहीं कर रहे हैं ।

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