Aapnu Gujarat
રાષ્ટ્રીય

ऑड-ईवन स्कीम के खिलाफ दायर याचिका पर सुनवाई से NGT का इनकार

राष्ट्रीय हरित अधिकरण (एनजीटी) ने राष्ट्रीय राजधानी में 4 से 15 नवंबर के बीच सम-विषम योजना लागू करने के आप सरकार के फैसले के खिलाफ दायर याचिका पर विचार करने से बुधवार को इनकार कर दिया। एनजीटी प्रमुख न्यायमूर्ति आदर्श कुमार गोयल की अध्यक्षता वाली पीठ ने याचिका को विचार योग्य नहीं मानते हुए इसे खारिज कर दिया।
पीठ ने कहा, किस कानून के तहत यह याचिका विचार योग्य है। वकील गौरव कुमार बंसल की ओर से दायर इस याचिका में कहा गया कि सीपीसीबी ने दिल्ली की वायु गुणवत्ता पर सम-विषम योजना के प्रभाव का आकलन किया जिसमें पाया गया कि इस योजना को लागू करने की अवधि में शहर की वायु गुणवत्ता और खराब स्थिति में थी, जबकि यह प्रतिबंध लागू नहीं होने की स्थिति में वायु गुणवत्ता इससे बेहतर थी।
दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने 13 सितंबर को कहा था कि सम-विषम योजना सात बिंदु वाली ‘पराली प्रदूषण कार्य योजना का हिस्सा है। इस कार्य योजना में प्रदूषण रोधी मास्क का वितरण, मशीनों से सड़कों की सफाई और जल छिड़काव, पौधारोपण और दिल्ली के 12 प्रदूषण हॉटस्पॉट के लिए विशेष योजना भी शामिल है।

Related posts

દિલ્હીમાં બે સ્કૂલગર્લ સાથે દુષ્કર્મ

aapnugujarat

પુત્રીની માતા-પિતાએ હત્યા કરાવી

aapnugujarat

हेगड़ेने गांधी के स्वाधीनता आंदोलन को बताया ‘ड्रामा’

aapnugujarat

Leave a Comment

UA-96247877-1