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5 करोड़ तक टर्नओवर पर खत्म होगा GST रिटर्न

दो साल से टलते आ रहे जीएसटी के पहले सालाना रिटर्न और ऑडिट रिपोर्ट की फाइलिंग से छोटे कारोबारियों को राहत मिल सकती है। खबरों के मुताबिक जीएसटी काउंसिल 20 सितंबर को होने वाली अपनी बैठक में पांच करोड़ रुपए से कम टर्नओवर वालों को वित्त वर्ष 2017-18 के लिए GSTR-9, GSTR-9A और GSTR-9C भरने से मुक्त कर सकती है। छोटे कारोबारियों को सालाना जीएसटी रिटर्न भरने की छूट मिलने पर माथा-पच्ची से राहत मिलेगी। छोटे कारोबारियों को GSTR-9 और GSTR-9A के साथ GSTR-9C भी नहीं भरना होगा। एक आंकड़े के मुताबिक करीब 30 से 40 लाख कारोबारियों/ट्रेडर्स को राहत मिलेगी। सरकार के पास कारोबारियों को मासिक और तिमाही रिटर्न के आंकड़े मौजूद हैं। तकनीकी दिक्कतों के चलते इसकी अंतिम तारीख को 30 नवंबर तक बढ़ाया गया था। अगले साल से इलेक्ट्रॉनिक टैक्स इनवॉइस (ई-इनवॉइस) लागू होने के बाद लागू सालाना रिटर्न की जरूरत नहीं। आधिकारिक और इंडस्ट्री सूत्रों के मुताबिक, सरकार कम से कम छोटे कारोबारियों को पहले साल के सालाना रिटर्न से मुक्त करने का मन बना चुकी है, जिसका ऐलान काउंसिल की बैठक में हो सकता है। ट्रेड-इंडस्ट्री में भी इसे लेकर अटकलें जोरों पर हैं और टैक्सपेयर्स ने फाइलिंग पूरी तरह रोक दी है। आम डीलर्स को सालाना GSTR-9, कंपोजिशन डीलर्स को GSTR-9A और 2 करोड़ से ऊपर टर्नओवर वालों को GSTR-9C के रूप में ऑडिट रिपोर्ट फाइल करना है।

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