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शहर में हुए गड्ढे का तुरंत समाधान करे : गुजरात हाईकोर्ट

अहमदाबाद शहर में खराब रास्तों, आवारा पशुओं की स्थिति और मॉनसून के दौरान हुए गड्ढे की परिस्थिति को लेकर चल रहे केस की सुनवाई के दौरान सोमवार को गुजरात हाईकोर्ट ने शहर में हुए गड्ढे को लेकर तुरंत एएमसी प्रशासन द्वारा शुरू किए गए कामकाज को लेकर भारी नाराजगी व्यक्त की गई है । जस्टिस एमआर. शाह और जस्टिस एवाय. कोगजे की खंडपीठ ने एएमसी प्रशासन को फटकार लगाते हुए कहा है कि, शहर में विभिन्न क्षेत्रों में हुए गड्ढे के कारण शहर में भयंकर और खतरनाक परिस्थिति का निर्माण हुआ है, जिसे मंजूर नहीं किया जा सकता है । यह बहुत ही गंभीर मामला है और इसे किसी भी हालात में शहर में हुए विभिन्न गड्ढे का तुरंत समाधान लाने के लिए हाईकोर्ट ने एएमसी प्रशासन ने काफी महत्व का आदेश दिया गया था । आगे में हाईकोर्ट ने गड्डे की रिपेरिंग और इसका समाधान संबंधी कामकाज शुरू करके इस बारे में जरूरी प्रगति रिपोर्ट भी आगामी सप्ताह में कोर्ट के समक्ष पेश करने के लिए एएमसी को आदेश दिया गया । जस्टिस एमआर. शाह और जस्टिस एवाय. कोगजे की खंडपीठ ने फिलहाल शहर में हुए खतरनाक गड्ढे के प्रति चिंता व्यक्त करके एएमसी प्रशासन को कई महत्व की सूचना दी गई । हाईकोर्ट ने एएमसी और सरकार के शासकों ने साफ शब्दों में बताया है कि, शहर में फिलहाल हो रहे गड्ढे नागरिकों के लिए खतरनाक बन सकता है और इसके कारण गंभीर दुर्घटना होने की संभावना है तब यह समस्या का समाधान लाने के लिए नहीं हो तो वैज्ञानिक तरीके से और टेक्नोलॉजी का उपयोग करके हमेशा के लिए किस तरीके से समाधान हो सके वैसा है इस दिशा में कदम उठाने के लिए सूचना दी गई है । हाईकोर्ट ने शहर में खतरनाक गड्ढे के मुद्दे पर वर्तमान में और भविष्य में क्या कामकाज होगा यह बारे में भी एएमसी के पास से जवाब मांगा गया है । एएमसी प्रशासन द्वारा पुरानी पाइपलाइन के लीकेज और कॉन्ट्राक्टरों को नोटिस भेजा गया था लेकिन कोर्ट इसके संतुष्ट नहीं हुआ और एएमसी की दलील को बेबुनियाद बताकर किसी भी हालत में तुरंत शहर में विभिन्न क्षेत्रों में हुए खतरनाक गड्डे का समाधान लाने के आदेश दिया गया ।

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