शहर के साइंस सिटी रोड पर स्थित एक होटल के विवाद में सोला पुलिस ने धोखाधड़ी की शिकायत आरोपी के विरूद्ध में दर्ज करने पर कोर्ट ने पीआई और पीएसआई के विरूद्ध में जांच करने के पुलिस कमिशनर ए.के. सिंध ने आदेश दिया है । चीफ ज्युडीशियल मेजिस्ट्रेट के समक्ष धोखाधड़ी की शिकायत करनेवाले शिकायतकर्ता के दो विरोधाभासी निवेदनों सामने आने पर पुलिस के कामकाज पर आशंका व्यक्त की थी । ओढव क्षेत्र में रहते भवरसिंह उदेसिंह राव विरूद्ध में तारीख २१.२.२०१७ को सोला पुलिस स्टेशन में परमानंद भीमजीभाई ने फर्जी डॉक्युमेन्ट बनाकर साइंस सिटी रोड पर स्थित एक होटल हड़प करने की शिकायत दर्ज की थी । सोला पुलिस स्टेशन के पीएसआई एसआर मेघाणी ने परमानंद की मौखिक शिकायत सुनकर भवरसिंह विरूद्ध में फर्जी डॉक्युमेन्ट बनाकर धोखाधड़ी करने की शिकायत दर्ज की गई थी । कुछ दिन पहले सोला पुलिस ने भवरसिंह की गिरफ्तारी करके मिरजापुर ग्राम्य कोर्ट में पेश किया गया था, जहां भवरसिंह ने कोर्ट में जमानत अर्जी फाइल की थी । जमानत अर्जी पर कोर्ट ने दोनों पक्ष की दलील सुनकर भवरसिंह को जमानत पर बरी करने का आदेश दिया गया था । मिरजापुर कोर्ट के चीफ ज्युडीशियल मेजिस्ट्रेट जेएल. चोवटिया ने जमानत अर्जी का फैसला सुनाते हुए शिकायत दर्ज करनेवाले पीएसआई और जांच करनेवाले पुलिस इंस्पेक्टर के विरूद्ध में जांच करने का भी आदेश दिया गया है । जमानत अर्जी की सुनवाई के दौरान भवरसिंह के वकील ने कोर्ट के समक्ष शिकायतकर्ता परमानंद के विरोधाभासी निवेदनों को कोर्ट के समक्ष पेश किया गया था । २२.२.१६ सोला पुलिस स्टेशन में परमानंद ने लिखित में शिकायत की थी,जिसमें इसे होटल की पावर ऑफ एर्टनी करके दिए होने का उल्लेख किया गया था तब २१.२.२०१७ की शिकायत में की गई शिकायत में भवरसिंह ने फर्जी पावर ऑफ एर्टनी किए होने का शिकायत में लिखा गया था । दोनों के अलग-अलग निवेदनों होने पर कोर्ट ने पुलिस के कामकाज पर आशंका व्यक्त की थी ।
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