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आतंकी फंडिंग मामले में लखवी को 15 साल कैद की सजा

साल 2008 में भारत की आर्थिक राजधानी मुंबई में हुए आतंकी हमले के मास्टरमाइंड जकीउर रहमान लखवी को लाहौर की आतंकवाद निरोधक अदालत ने 15 साल कैद की सजा सुनाई है। लखवी को यह सजा आतंकी वित्तपोषण (टेरर फंडिंग) के एक मामले में सुनाई गई है।
उल्लेखनीय है कि संयुक्त राष्ट्र से आतंकवादी घोषित जकीउर रहमान लखवी 2015 से ही मुंबई हमले के मामले में जमानत पर चल रहा था। पंजाब सूबे के आतंकवाद निरोधक विभाग ने उसे आतंकवाद का वित्तपोषण करने के आरोप में बीते शनिवार को गिरफ्तार किया था। लखवी पर एक दवाखाना के लिए जुटाए गए धन का इस्तेमाल आतंकी वित्तपोषण में करने का आरोप था। उसने और उसके साथियों ने इस दवाखाने से एकत्रित धन का इस्तेमाल आतंकवाद के वित्तपोषण में किया। उसने इस धन का इस्तेमाल निजी खर्च में भी किया। लश्कर और अलकायदा से जुड़ा होने और आतंकियों के लिए योजना, सहायता मुहैया कराने और षड्यंत्र रचने के लिए लखवी को संयुक्त राष्ट्र ने दिसंबर 2008 में वैश्विक आतंकवादी घोषित किया था। इसके तहत संपत्ति जब्त करने और यात्रा प्रतिबंध लगाने जैसे प्रावधान हैं।
बता दें, जमात-उद-दावा प्रमुख हाफिज सईद के नेतृत्व में लश्कर-ए-तैयबा ने 2008 में मुंबई में आतंकवादी हमलों को अंजाम दिया था जिसमें छह अमेरिकी नागरिकों समेत 166 लोगों की मौत हो गई थी। अमेरिका ने भी जकीउर रहमान लखवी की गिरफ्तारी का स्वागत किया था।

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