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UIDAI ने नियमों में किया बदलाव

बैंक में खाते से लेकर पासपोर्ट बनवाने सहित कई काम में आधार अनिवार्य है लेकिन आधार में नाम या जन्म तिथि गलत होने पर वह कई बार लोगों के लिए परेशानी का सबब बन जाता है। इसे देखते हुए भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (यू.आई.डी.ए.आई.) ने जन्म तिथि में एक बार सुधार की सुविधा दी है। वहीं मोबाइल नंबर और अन्य बदलावों के लिए दस्तावेज की जरूरत भी नहीं होगी। यू.आई.डी.ए.आई. ने नए फैसले के तहत आधार में नाम बदलने के लिए 2 बार मौका देने का फैसला किया है। नाम ठीक कराने के लिए आपके पास पासपोर्ट, पैनकार्ड, मतदाता आई.डी., ड्राइविंग लाइसैंस, सरकारी क्षेत्र की कम्पनियों द्वारा जारी पहचान पत्र, शैक्षणिक संस्थान का लैटर हैड, हथियार लाइसैंस, जाति एवं निवास प्रमाण पत्र, पैंशनकर्ता फोटो कार्ड, आवास प्रमाण पत्र जिसमें फोटो हो, ग्राम पंचायत प्रमुख द्वारा लैटर हैड पर जारी पते के प्रमाण पत्र में से कोई एक दस्तावेज होना चाहिए। इसे लेकर आधार केन्द्र पर जाकर नाम में सुधार करवा सकते हैं।
भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण ने जन्म तिथि में सुधार के लिए कुछ शर्तें भी तय की हैं। इसके तहत यदि जन्म तिथि में बदलाव की स्थिति में 3 साल से कम का अंतर है तो आप संबंधित दस्तावेज के साथ किसी नजदीकी आधार सुविधा केन्द्र में जाकर उसमें सुधार करवा सकते हैं। उम्र में यदि तीन साल से अधिक का अंतर है तो आपको क्षेत्रीय आधार केन्द्र में दस्तावेज लेकर जाना पड़ेगा। यू.आई.डी.ए.आई. ने यह भी कहा है कि आधार में लिंग में सुधार सुविधा अब एक बार ही मिलेगी।
जन्म तिथि में बदलाव के लिए जन्म प्रमाण पत्र, पैनकार्ड, पासपोर्ट, लैटर हैड पर ग्रुप-ए राजपत्रित अधिकारी द्वारा जारी जन्म तिथि, फोटो पहचान पत्र का प्रमाणपत्र, केन्द्र सरकार स्वास्थ्य सेवा योजना फोटो कार्ड या पूर्व सैनिक फोटो आई.डी. लैटरहैड, कक्षा 10वीं या 12वीं का सर्टिफिकेट, फोटो आई.डी. कार्ड और पहचान पत्र में से कोई एक दस्तावेज आपके पास होना चाहिए। पैंशन लेने के लिए आधार कार्ड ङ्क्षलक न करवाने से मासिक पैंशन नहीं मिल पाती है जबकि पैन नंबर आधार से ङ्क्षलक नहीं होने पर उसकी मान्यता खत्म हो जाती है और उसके बगैर आप टैक्स रिटर्न नहीं भर सकते हैं। जनधन योजना में केवल आधार का ही प्रयोग होता है। आधार कार्ड है तो डिजीटल लॉकर का प्रयोग कर अपने बेहद जरूरी दस्तावेज रख सकते हैं।

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