राज्य के विभिन्न पेन्शनर्स द्वारा उनको पेन्शनर्स में स्केल टू स्केल का लाभ देने के लिए गुजरात हाईकोर्ट के समक्ष की गई अर्जी में हाईकोर्ट ने बुधवार को पेन्शनर्स की तरफ से की गई अर्जी को मंजूर रखा गया था और विभिन्न पेन्शनर्स को स्केल टू स्केल का लाभ देने के लिए आदेश दिया गया है । गुजरात हाईकोर्ट के इस फैसले की वजह से राज्य के लाखों पेन्शनर्स को लाभ मिलेगा । वर्ष २००६ से इसका लाभ देना होगा । हाईकोर्ट के अपने फैसले में भी स्पष्टता की है कि, जो इस केस में अर्जीकर्ता के तौर पर शामिल नहीं है लेकिन यह व्याख्या में शामिल हो उनको भी यह फैसले का लाभ मिलेगा । जिसकी वजह से राज्य के लाखों पेन्शनर्स को इसका लाभ मिलेगा । हाईकोर्ट के यह फैसले से राज्य सरकार आर्थिक बोझ बढ़ेगा । पेन्शनर्स की तरफ से अर्जी में बताया गया कि, अभी तक उनको स्केल टू स्केल का लाभ नहीं दिया जाता था और इस वजह से उनको पेन्शन में भारी अन्याय हुआ है । लेकिन जो पेन्शनधारकों ने हाईकोर्ट में अर्जी नहीं किया हो ऐसे पेन्शनधारकों को नोशनल बेनीफीट नहीं देने के लिए सरकार ने २०१८ में प्रस्ताव पारित किया गया था । इसे भी चुनौती दी गई थी और इसे अवैध और अयोग्य ठहराने की मांग की गई थी । हाईकोर्ट ने अर्जीकर्ता पेन्शनधारकों की अर्जी मंजूर रखकर सरकार का २०१८ का प्रस्ताव रद्द किया गया था और उनको २००६ से यह लाभ देने का आदेश दिया गया था ।