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नीलेश रैयाणी मर्डर केस में जयराजसिंह जाडेजा ने सुप्रीम का दरवाजा खटखटटाया

राजकोट के सनसनी वाले नीलेश रैयाणी मर्डर केस में तीन सप्ताह पहले गुजरात हाईकोर्ट ने गोंडल के भाजपा के विधायक जयराजसिंह टेमुभा जाडेजा सहित तीन आरोपियों को आजीवन कैद की सजा सुनायी गई थी । हाईकोर्ट के आजीवन कैद की सजा यह आदेश के विरूद्ध भाजपा के विधायक जयराजसिंह टेमुभा जाडेजा ने सुप्रीम कोर्ट में अपील दाखिल की है । जिसकी सुनवाई आगामी सप्ताह में शुरू किया जाए ऐसी संभावना है । आरोपी विधायक ने गुजरात हाईकोर्ट की आजीवन कैद की सजा को चुनौती देते हुए आदेश अनुचित होने से रद्द ठहराने की अर्जी की है । नीलेश रैयाणी मर्डर केस में गुजरात हाईकोर्ट ने आजीवन कैद की सजा पानेवाले भाजपा के विधायक जयराजसिंह जाडेजा सहित तीन आरोपियों को ५-५ लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया था और आरोपियों को सजा के यह आदेश के विरूद्ध सुप्रीम में जाने के लिए ३० सितम्बर तक का समय दिया गया था । जिसके यह समयसीमा पूरी हो उसके पहले ही आरोपीपक्ष की तरफ से हाईकोर्ट का फैसले का अभ्यास करने के बाद सुप्रीम कोर्ट में अपील दाखिल की गई है । उल्लेखनीय है कि, नीलेश रैयाणी मर्डर केस में २०१० में राजकोट की सेशन्स कोर्ट ने भाजपा के विधायक जयराजसिंह जाडेजा को निर्दोष ठहराकर बरी करने का आदेश दिया गया था । हालांकि, गुजरात हाईकोर्ट ने निचले कोर्ट के यह फैसले को बदलकर आरोपी विधायक जयराजसिंह टेमुभा जाडेजा और इसके दो मददगार आरोपी अमरजीतसिंह अनिरूद्धसिंह जाडेजा और महेन्द्रसिंह उर्फ भगत राणा यह तीन आरोपियों को आजीवन कैद की सजा सुनाने पर भारी खलबली मच गई थी । हाईकोर्ट ने आरोपी विधायक सहित के तीन आरोपियों को जेल सत्ताधीशों के समक्ष सरेन्डर करने के लिए ३० सितम्बर, २०१७ तक का समय दिया है ।इस बारे में यह जानकारी है कि, राजकोट के गोंडल में राजावाडी की ३५ एकड़ जमीन के विवाद में पिछले कई वर्षों से झगड़ा और तकरार चलता था । जिसमें गत ८.२.२००४ को नीलेश रैयाणी के नाम के युवक की खुलेआम हत्या कर दी गई थी ।

 

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