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अब CJI का ओफिस भी कुछ शर्तो के साथ RTI के दायरे में: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस का ऑफिस कुछ शर्तों के साथ सूचना के अधिकार कानून (RTI) के दायरे में आ गया है। सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को ऐतिहासिक फैसला सुनाते हुए कहा कि अब सीजेआई का ऑफिस भी पब्लिक अथॉरिटी है। इसे सूचना के अधिकार कानून की मजबूती के लिहाज से बड़ा फैसला माना जा रहा है।
साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सभी जज RTI के दायरे में आएंगे। सुप्रीम कोर्ट ने इस फैसले के साथ साल 2010 के दिल्ली हाईकोर्ट के फैसले को बरकरार रखा है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि पारदर्शिता के मद्देनजर न्यायिक स्वतंत्रता को भी ध्यान में रखा जाना चाहिए।

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