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९ राज्यों-केंद्र शासित प्रदेशों में मोटर वीइकल ऐक्ट लागू

करीब ९ राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों ने नोटिफिकेशन जारी कर संशोधित मोटर वीइकल ऐक्ट को पूरी तरह से लागू कर दिया है । इन राज्यों में कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, ओडिशा, बिहार, झारखंड और हरियाणा शामिल हैं । अन्य राज्य अभी इस प्रक्रिया में और समय ले रहे हैं, ताकि वे पता कर सकें कि क्या नियमों में कुछ नरमी बरती जा सकती है ? संशोधित मोटर वीइकल ऐक्ट के तहत २४ ऐसे अपराध तय किए गए हैं, जिसमें कोर्ट में जाने की जगह मौके पर ही जुर्माना भरा जा सकता है । लेकिन ज्यादातर राज्यों ने अब तक डेजिगनेटेड ऑफिसरों को इसके लिए नोटिफिकेशन जारी नहीं किया है । मध्य प्रदेश के ट्रांसपोर्ट कमिश्नर शैलेंद्र श्रीवास्तव ने बताया, हम अभी यह देखने के लिए इंतजार कर रहे हैं कि हमारे पड़ोसी राज्यों ने इस पर क्या कदम उठाया है ।
यहां तक कि पश्चिम बंगाल भी अभी प्रतिक्रियाओं का इंतजार कर रहा है । वहां के ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट का कहना है कि हम नियम तय करेंगे, लेकिन ऐसा करने के लिए हमारे पास ६ महीने का समय है । ऐक्ट में जुर्माने की अधिकतम राशि लिखी गई है । राज्यों के पास अधिकार है कि वह इसमें न्यूनतम किराया वसूले । बीजेपी शासित गोवा भी दिसंबर तक नए नियमों को लागू करने के मूड में नहीं है ।
गोवा सरकार पहले बरसात में टूटने वाली सड़कों की मरम्मत करेगी, उसके बाद इस पर फैसला लिया जाएगा । महाराष्ट्र ट्रांसपोर्ट मंत्री दिवाकर राउते ने कहा कि उन्होंने इसे लेकर कानून और न्याय विभाग से राय मांगी है कि क्या जुर्माने को कम किया जा सकता है । यूपी के ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट के प्रधान सचिव अरविंद कुमार का कहना है कि सरकार ने नए नियमों के लिए नोटिफिकेशन जारी करने की प्रक्रिया पूरी कर दी है । नए नियम लागू करने से पहले कैबिनेट की मंजूरी ली जाएगी । राजस्थान ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट ने नए नियम लागू करने को लेकर कोई फैसला अभी तक नहीं लिया है ।

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