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खराब-अखाद्य आम को लेकर वाडीलाल उद्योग को नोटिस

फिलहाल में ही वाडीलाल उद्योग के धरमपुर के ओझरपाडा में स्थित यूनिट पर फूड एंड ड्रग कंट्रोल एडमिनिस्ट्रेशन (एफडीसीए) द्वारा की गई छापेमारी के दौरान खराब हो गई और खराब आमों का रस सहित की खाद्य बनावट में उपयोग को लेकर गंभीर लापरवाही सामने आई है । इस दौरान राज्य के फूड एंड ड्रग कंट्रोल एडमिनिस्ट्रेशन (एफडीसीए) द्वारा वाडीलाल उद्योग को नोटिस भेजा गया है । जिसकी वजह से अब कंपनी की मुश्किल बढ़ गई है । कंपनी ने अब सात दिन के अंदर इस मामले में जवाब देना होगा । हालांकि, छापेमारी के दौरान इतनी खराब और बिगड़ गई आमों का जत्था सामने आया यदि व्यक्ति के स्वास्थ्य के लिए काफी खतरनाक और गैर स्वास्थ्यप्रद था, फिर भी यह उपयोग में लिए जाते होने के घोटाले का पर्दाफाश किया गया । एफडीसी ने वलसाड के अधिकारियों द्वारा फिलहाल में ही ३१ मई को वाडीलाल प्लांट में चेकिंग की गई थी जिसमें जांच करने पर ५,२०० किलो से ज्यादा बिगड़ गई आम और २५ किलो समोसा और अन्य खाद्य सामग्री मिली थी । सीनियर फूड सेफ्टी ऑफिसर केसी. कुनबी ने बताया कि, हमने वाडीलाल के प्लांट में से आम के रस के सेम्पल भी लिया है और इसे राजकोट की लेबोरेटरी में जांच के लिए भेजा गया है । इस मामले में रिपोर्ट आने के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी । इस दौरान फूड एंड ड्रग कंट्रोल एडमिनिस्ट्रेशन कमिशनर एचजी. कोशिया ने बताया कि, सेम्पल फेल हो तो कंपनी के खिलाफ तीन तरीके से कार्रवाई हो सकती है । एक तो लिया गया सेम्पल सबस्टान्डर्ड निकले तो ऐसे मामले में जुर्माने का प्रावधान है । सेम्पल जबकि गैर स्वास्थ्यप्रद या असुरक्षित साबित हो तो कंपनी के खिलाफ कोर्ट में कार्रवाई की जाएगी । इसके अलावा ब्रांडेड के मामले में भी जुर्माना चुकाना ही पड़ता है जो यहां लागू नहीं होता है । जांच अधिकारी कुनबी ने बताया कि, जांच के दौरान कंपनी में स्वच्छता के संबंधी लापरवाही भी सामने आई है ।

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