अहमदाबाद म्युनिसिपल कोर्पोरेशन के हेल्थ विभाग और स्कवोर्ड द्वारा शहर के विभिन्न इलाकों में फूड सेम्पल लेने का कार्य किया जा रहा हैं । लेकिन शहर की ६५ लाख की बस्ती के सामने ३५ फूड इन्स्पेक्टर होने चाहिए जिसके सामने सिर्फ १६ ही कार्य कर रहे हैं । दूसरी तरफ साल २०११ से अब तक विभिन्न फूट कोर्ट में दाखिल किए गए २००० से अधिक केस पेन्डिंग पड़े हैं । मिली जानकारी के अनुसार अहमदाहाद शहर में म्युनिसिपल हेल्थ विभाग की टीम और फ्लाइग स्कवोर्ड द्वारा विभिन्न चीजों के सेम्पल लेकर उसे पब्लिक हेल्थ लेबोरेटरी में जांच के लिए भेजा जाता हैं । यह जांच के दौरान क्षति दिखाई दे तो उसके सामने फूड कोर्ट में केस दाखिल किया जाता हैं । केन्द्र में यूपीए सरकार कार्यरत थी उस समय मे पारित किए गए नये फूड सेफ्टी एक्ट का अमल अहमदाबाद म्युनिसिपल कोर्पोरेशन द्वारा पांच साल बाद यानी की ५ अगस्त २०११ से किया जा रहा हैं । केन्द्र का स्वास्थ्य मंत्रालय की गाइडलाइन अनुसार हर डेढ़ से दो लाख बस्ती में एक फूड इन्स्पेक्टर होना चाहिए । उस अनुसार अहमदाबाद शहर की ६५ लाख बस्ती में ३५ फूड इन्स्पेक्टर जिम्मेदारी पर होने चाहिए । लेकिन स्मार्टसिटी की बातो के बीत अहमदाबाद शहर में फिलहाल सिर्फ १६ फूड इन्स्पेक्टर जिम्मेदारी संभाल रहे हैं । ५० प्रतिशत से अधिक जगह पिछले दस साल से नहीं भरी गई हैं । फूज इन्स्पेक्टर बनने के लिए शैक्षणिक लायकात बीएससी वीथ केमेस्ट्री होना आवश्यक हैं । इसके साथ ही इस मुद्दे पर गेजेट प्रसिद्धि भी होनी चाहिए । म्युनिसिपल तंत्र के अधिकारी को फूड इन्स्पेक्टर को भर्ती नहीं करनी पड़े इस उद्देश्य से सेनेटरी सब इन्स्पेक्टरों को फूड इन्स्पेक्टर के तौर पर जिम्मेदारी सौंपी गई होने की बात एक हेल्थ अधिकारी ने बताई हैं ।