भारतीय रिजर्व बैंक ने डिमांड ड्राफ्ट के नियमों में बदलाव किए हैं, जिन्हें जानना किसी भी व्यक्ति के लिए जरूरी है । केंद्रीय बैंक ने अब किसी भी डिमांड ड्राफ्ट पर बनवाने वाले के नाम भी उल्लेख करना अनिवार्य कर दिया है । बैंक की शाखा से डिमांड ड्राफ्ट की खरीद करने वाले का नाम भी डीडी के फ्रंट पर लिखा होगा । मौजूदा नियमों के मुताबिक डीडी में सिर्फ उस संस्था या व्यक्ति के नाम का ही जिक्र किया जाता है, जिसे भुगतान किया जाता है ।
आरबीआई की ओर से जारी किए गए नोटिफिकेशन में कहा गया है, डिमांड ड्राफ्ट की खऱीद करने वाले का नाम उजागर न होने के चलते पैदा होने वाली समस्याओं को ध्यान में रखते हुए यह फैसला लिया गया है । डीडी जमा कराने वाले का नाम होने से इसका इस्तेमाल मनी लॉन्ड्रिंग के लिए भी किया जा सकता है । इसके चलते अब आरबीआई ने फैसला लिया है कि डीडी के अगले हिस्से पर खरीददार के नाम का भी जिक्र किया जाए । डीडी के अलावा पे ऑर्डर और बैंकर्स चेक पर भी यह नियम लागू होगा । आरबीआई की ओर से दिया गया यह आदेश १५ सितंबर, २०१८ से लागू होगा ।