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जीएसटी रिटर्न देरी होने की स्थिति में फीस नहीं वसूली जाएगी

सरकार अगस्त और सितंबर महीने के लिए शुरुआती जीएसटी रिटर्न भरने में देरी को लेकर कंपनियों से जुर्माना नहीं वसूलेगी । वित्त मंत्री अरुण जेटली ने ट्‌वीटर पर लिखा है, करदाताओं को सुविधा देते हुए जीएसटीआर-३बी भरने के लिए विलंब शुल्क को समाप्त कर दिया गया है । उन्होंने कहा कि कंपनियों से जो विलंब शुल्क (लेट फी) पहले ही लिया गया है, उसे उनके खातो में वापस कर दिया जाएगा । इससे पहले, सरकार ने माव एवं सेवा कर (जीएसटी) व्यवस्था के तहत जुलाई महीने के रिटर्न फाइल करने में देरी को लेंकर लगने कंपनियों की मांग रही है कि सरकार ३बी रिटर्न भरने में देरी को लेकर लगने वाले जुर्माने को समाप्त करे । आंकडो के अनुसार जुलाई के लिए ५५.८७ जीएसटीआर-३बी भरे गए । वहीं अगस्त और सितंबर के लिये क्रमशः ५१.३७ लाख और ४२ लाख रिटर्न दाखिल किये गये । उचित कर के भुगतान के बाद संबंधित महीने के लिए शुरुआती रिटर्न जीएसटीआर-३बी अगले महीने की २० तारीख तक भरा जाना है । जीएसटी नेटवर्क (जीएसटीएन) के पास उपलब्ध आंकडे के अनुसार भारी संख्या में कंपनियों ने निश्चित तारीख खत्म होने के बाद रिटर्न भरे । जुलाई महीने के लिए केवल ३३.९८ लाख रिटर्न भरे गए, वहीं बाद में यह संख्या बढ़कर ५५.८७ लाख तक पहुंच गई । इसी प्रकार, अगस्त महीने में २८.४६ लाख रिटर्न अंतिम तारीख तक भरे गये लेकिन बाद में यह आंकड़ा ५१.३७ लाख पहुंच गया । सितंबर महीने में यही स्थिति रही । अंतिम तारीख तक ३९.४ लाख रिटर्न फाइल किए गए जबकि २३ अक्टूबर तक संख्या बढ़कर ४२ लाख पहुंच गई । जीएसटी कानुन के तहत रिटर्न फाइल करने और कर भुगतान में देरी के लिए केंद्रीय जीएसटी के मामले में १०० रुपए प्रतिदिन और राज्य जीएसटी के मामले में भी उतनी ही राशि बतौर जुर्माना लगाये जाने का प्रावधान है ।

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