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आइडिया वोडाफोन विलय सौदे को सेबी की सशर्त मंजूरी

मार्केट रेग्युलेटर सेबी और स्टोक एक्सचेंजो ने २३ अरब डोलर की आइडिया सेल्युलर और वोडाफोन इंडिया की मर्जर डील को सशर्त मंजुरी दे दी है । सेबी इस डील को लेकर इनसाइडर ट्रेडिंग के एक मामले की जांच कर रहा है । इस जांच के नतीजे का मंजुरी पर असर होगा । वहीं, सौदे के लिए पब्लिक शेयरहोल्डर्स और नैशनल कंपनी लो ट्राइब्युनल से भी अप्रुवल लेना होगा । वोडाफोन और आइडिया सेल्युलर के मर्जर का ऐलान मार्च में हुआ था और हाल ही में इसे कोम्पिटीशन कमीशन ओफ इंडिया से मंजुरी मिली है । बीएसई और एनएसई ने कहा कि सेबी ने मंजुरी के लिए जो भी शर्ते तय की हैं, उन्हें एनसीएलटी से अप्रुवल लेते वक्त सामने रखा जाना चाहिए । सेबी के नो ओब्जेक्शन से कंपनियां ड्राफ्ट स्कीम को एनसीएलटी के सामने फाइल कर पाएंगी । ड्राफ्ट स्कीम पर सेबी ने कहा है कि उसे शिकायत मिली थी कि आइडिया सेल्युलर के एक प्रमोटर ने मर्जर के ऐलान से पहले कंपनी के ०.२३ पर्सेंट शेयर खरीदे थे, जो सिक्योरिटी लो के मुताबिक नहीं है । सेबी ने कहा, सेबी इन कथित आरोपो की जांच कर रहा है । इस मामले में शेयर खरीदने वालो से वोलेंटरी अंडरटेकिंग देने को कहा गया है । इसमें वे वादा करेंगे कि सेबी के अगले आदेश तक वे इन शेयरो को नहीं बेचेंगे । वहीं, अगर इस मामले में उन्हें दोषी पाया जाता है तो उसकी लायबिलिटी उन्हें उठानी होगी । आइडिया ने एक वोलेंटरी अंडरटेकिंग दी है, जिसमें उसने इस जांच में सेबी के सभी निर्देशो का पालन करने का वादा किया है । उसने यह भी कहा है कि अगर इस मामले में कोई लायबिलिटी बनती है तो उसका बोझ आइडिया उठाएगी । सेबी को टेकओवर रुल्स के उल्लंघन की शिकायत भी इस मामले में मिली है । इसके मुताबिक, डील से आइडिया की शेयरहोल्डिंग २१ पर्सेंट से बढकर २६ पर्सेट हो जाएगी । सेबी ने कहा, मर्जर डील के लिए जो ड्राफ्ट स्कीम पेश की गई है, उसमें ओपन ओफर पेश करने से छुट की मांग की गई है ।

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