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चेक बाउंस मामला : कोर्ट ने दी कोइना मित्रा को 6 माह की सजा

अभिनेत्री कोइना मित्रा को एक कोर्ट ने चेक बाउंस के मामले में छह माह की सजा की सुनाई है। कोर्ट ने इसके साथ ही मॉडल पूनम सेठी की ओर से दर्ज कराए गए इस मामले में कोइना से 1.64 लाख रुपए के ब्याज सहित 4.64 लाख रुपए देने का आदेश भी दिया है। पूनम सेठी ने साल 2013 में कोइना के खिलाफ शिकायत दर्ज करवाई थी कि बैंक में पैसे नहीं होने का कारण कोइना के दिए चेक बाउंस हो गए। कोइना ने सारे आरोपों से मना करते हुए कहा कि वह इस निर्णय को हाई कोर्ट में चुनौती देंगी। कोर्ट में मजिस्ट्रेट ने कोइना की ओर से दी गई दलीलों को सिरे से खारिज कर दिया। 
कोइना ने पूनम सेठी से अलग-अलग समय पर लगभग 22 लाख रुपए लिए थे। इस रकम को वापस करने के लिए कोइना ने एक बार पूनम को 3 लाख रुपए का चेक दिया था जोकि बाउंस हो गया था। पूनम ने कोइना को इसके बाद लीगल नोटिस भेजा लेकिन जब उन्होंने रकम वापस नहीं की तो पूनम ने 10 अक्टूबर 2013 में कोर्ट में कोइना के खिलाफ मामला दर्ज करवा दिया था। सुनवाई के दौरान कोइना ने आरोपों से नकारते हुए कहा कि पूनम सेठी की आर्थिक स्थिति ऐसी नहीं है कि वह 22 लाख रुपए उधार दे सकें। इसके अलावा कोइना ने पूनम पर चेक चोरी करने का भी आरोप लगाया है। कोइना के इन आरोपों को जज साहब ने खारिज कर दिया।

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