कर्नाटक में विधानसभा उपचुनाव को लेकर जारी असमंजस पर विराम लग गया है । चुनाव आयोग ने सुप्रीम कोर्ट में कहा है कि वह १५ सीटों पर होने वाले उपचुनाव को फिलहाल टाल रहा है । सुप्रीम कोर्ट में कर्नाटक के १७ विधायकों की अयोग्यता को चुनौती देने वाली याचिका लंबित है जिस पर २२ अक्टूबर को सुनवाई होनी है । इससे पहले चुनाव आयोग ने कर्नाटक में विधानसभा की १५ सीटों पर २१ अक्टूबर को उपचुनाव कराए जाने की घोषणा की थी । मतों की गिनती २४ अक्टूबर को होनी थी । राज्य में वर्तमान बीजेपी सरकार से पहले कांग्रेस-जेडीएस गठबंधन की सरकार थी । करीब १७ बागी विधायकों को अयोग्य ठहराया गया था जिसके चलते ये सीटें खाली हुई थीं । अयोग्य ठहराए गए इन १७ विधायकों ने सोमवार को सुप्रीम कोर्ट में अपील की थी । इनकी मांग थी कि उन्हें उपचुनाव लड़ने की अनुमति दी जाए और इसको लेकर सुप्रीम कोर्ट कोई दिशानिर्देश या अंतरिम आदेश जारी करे । सुप्रीम कोर्ट में उनकी इस याचिका पर २२ अक्टूबर को सुनवाई होनी है । इसी को देखते हुए चुनाव आयोग ने फिलहाल कर्नाटक में उपचुनाव टालने का फैसला किया है । उपचुनाव की घोषणा के बाद सिर्फ १५ सीटों पर चुनाव कराए जाने के सवाल पर राज्य के चुनाव आयुक्त ने कहा कि २०१८ के विधानसभा चुनावों से संबंधित चुनाव याचिकाएं हाईकोर्ट में लंबित हैं, जो सुप्रीम कोर्ट में चल रहे १७ अयोग्य विधायकों के मामले से अलग है । उन्होंने कहा कि इसी के चलते इन दो सीटों पर चुनाव नहीं कराया जा रहा है ।