किसी भी जमीन-संपत्ति खरीदने में या बेचा जाए तब इसकी कानूनी रजिस्ट्रेशन हो यह जरूरी है । यह रजिस्ट्रेशन द्वारा कानूनी संपत्ति में अतिक्रमण, भाग, हिस्सा गलत तरीके से कोई रजिस्ट्रेशन नहीं कराये या अपना कानूनी हक अन्य कोई व्यक्ति गलत तरीके से छीन नहीं ले जाए इस तरीके से सुरक्षित किया जा सकता है । समय समय पर सरकार द्वारा स्टाम्प ड्यूटी के निर्धारित किए गए दर पर अपनी जायदाद रजिस्ट्रेशन कराकर खुद ही वह संपत्ति के कानूनी हक्कदार बनकर अपनी संपत्ति के लिए निश्चित बन सकते है । विधानसभा में विधायक द्वारा पूछे गये लिखित प्रश्न के जवाब में राजस्व मंत्री भूपेन्द्रसिंह चूडासमा ने बताया कि, २०१७-१८ में अहमदाबाद जिले में २,०९,७४७ दस्तावेज, वर्ष २०१८-१९ में २,३१,७३८ दस्तावेजों को मिलाकर कुल ४,४१,४८५ दस्तावेजों का रजिस्ट्रेशन कराया गया है । वर्ष २०१७-१८ में स्टाम्प ड्यूटी १७८८.४१ करोड़ तथा वर्ष २०१८-१९ में २०८५.४२ करोड़ की आय मिलाकर कुल ३८७३.८३ करोड़ की स्टाम्प ड्यूटी की आय तथा २०१७-१८ में रजिस्ट्रेशन फीस की ३०६.५२ करोड़ तथा वर्ष २०१८-१९ में रजिस्ट्रेशन फीस की ३६५.६५ करोड़ की आय हुई है । इस तरह, पिछले २ वर्ष में ३८७३.८३ करोड़ की स्टाम्प ड्यूटी की आय तथा रजिस्ट्रेशन फीस की ६७२.१७ करोड़ की आय मिलाकर कुल ४.५४६ करोड़ की स्टाम्प ड्यूटी की आय हुई है यह राजस्व मंत्री ने जवाब में और जानकारी दी है ।
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