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आरटीई के तहत सभी बच्चों को प्रवेश दिया जाए : गुजरात हाईकोर्ट

गुजरात में समाज के गरीब और कमजोर वर्ग के बच्चों को राइट टु एजुकेशन (आरटीई) एक्ट के तहत बिना मूल्य प्रवेश के बारे में की गई रीट अर्जी पर गुजरात हाईकोर्ट ने आज महत्वपूर्ण फैसला सुनाया । हाईकोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि आरटीई के तहत संबंधित सभी बच्चों को प्रवेश दिया जाए । हाईकोर्ट ने अपने फैसले में यह भी कहा कि अल्पसंख्यक समाज के लोगों की ओर से चलाई जाने वाली अल्पसंख्यक शैक्षणिक ट्रस्ट का स्टेटस ऐसे ही नहीं मिल जाता है । हाईकोर्ट के जस्टीस एम.आर. शाह और जस्टीस ए.वाय. कोकजे की खंडपीठ ने आरटीई एक्ट के तहत की गई अर्जीयों पर सुनवाई के दौरान महत्वपूर्ण बाते भी बताई । संबंधित सभी बच्चों के प्रवेश देने के लिए राज्य सरकार को आदेश किया गया है । जिन बच्चों के प्रवेश को लेकर अर्जी की गई होगी उन सभी को प्रवेश देने के लिए हाईकोर्ट में सरकार से स्पष्ट आदेश किए है । सामाजिक कार्यकर चंद्रवदन ध्रुव की ओर से की गई अर्जी के बाद गुजरात हाईकोर्ट ने यह आदेश दिया है । हाईकोर्ट ने फैसला सुनाते हुए कहा कि टेकनिकल कारणोसर जो याचिकाए रद्द की जा चुकी है उन्हे फिरसे मौका दिया जाएगा और प्रथम राउन्ड के बाद बाकी रहे गए सभी बच्चो को आरटीई के तहत स्कुलो में प्रवेश दिया जाएगा । हाईकोर्ट ने अपने फैसले में अल्पसंख्यक स्कुलो और उनके स्टेटस को लेकर भी महत्वपूर्ण आदेश किया । हाईकोर्ट ने कहा कि अल्पसंख्यक समाज के लोगों के द्वारा चलाई जाने वाली अल्पसंख्यक शैक्षणिक ट्रस्ट का स्टेटस ऐसे ही नहीं मिल जाता है । जो स्कुले संस्थाए, ट्रस्ट अल्पसंख्यक के रुप में जरुरी मान्यता रखते है उन्हे सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार आरटीई के दायरे से बाहर रखा जाता है किन्तु जिनके पास कोई मान्यता नहीं हैं उन्हे आरटीई की तहत २५ फीसदी के अनुसार बच्चो को कक्षा-१ में फ्री में प्रवेश दिया जाए । हाईकोर्ट के इस आदेश से अल्पसंख्यक स्कुलो और ट्रस्टो को भी बड़ा झटका लगा है । इन संस्थाओं ने आदेश के खिलाफ सुप्रिम में जाने के लिए दो सप्ताह के लिए स्टे की मांग की थी । हाईकोर्ट ने मांग के बाद १४ अगस्त तक उन्हें सुप्रीम कोर्ट में जाने की मंजुरी दे दी है ।
चंद्रवदन ध्रुव ने बताया कि जीन स्कुलों को अल्पसंख्यक के रुप में मान्यता नहीं मिली है फिरभी उन्होंने गुजरात हाईकोर्ट में अर्जी दायर की है । कानूनी प्रक्रिया के चलते राज्य के ४५ हजार से अधिक बच्चों को प्रवेश एक में प्रवेश देने में विलंब हुआ है । राज्य में ५३४९० बच्चों को प्रवेश से वंचित रखा गया है ।

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